रुद्रपुर: उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. ऐसे में भी कुछ लोग बीमार लोगों से फायदा भी उठा रहे हैं. इस बीच कोरोना मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने पर एंबुलेंस चालकों द्वारा मनमर्जी के पैसे लेने के मामले सामने आये हैं जिस पर डीएम ने सख्ती बरती है. उन्होंने संबंधित एंबुलेंस चालकों, अस्पताल प्रबंधकों व नर्सिंग होम संचालकों के साथ बैठक कर एंबुलेंस भाड़े का निर्धारण किया है. अब निर्धारित रकम से ऊपर लेने वाले चालक व मालिक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
डीएम रंजना राजगुरु ने संबंधित संभागीय परिवहन विभाग को इसे लागू करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा है कि रेट लिस्ट के अनुसार ही मरीजों के परिजनों से पैसा लिया जाए. किसी भी मरीज को ले जाने पर एंबुलेंस चालक द्वारा उन्हें बिल भी दिया जाना चाहिए. रेट लिस्ट से ऊपर अगर पैसा लिया जा रहा होगा तो उपरोक्त वाहन स्वामी व चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा कोरोना पेशेंट के परिवहन के लिए चालक को पीपीई किट, मास्क व सैनिटाइजर तीमारदार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
Basic ambulance with ox.cy.(non ac)
बेसिक एंबुलेंस ऑक्सीजन सिलेंडर बिना एसी के तीमारदार को 15 किलोमीटर परिधि के लिए 800 रुपये भुगतान करना होगा. एक घंटे के बाद दो सौ रुपये प्रति घंटा प्रतीक्षा किराया देना होगा. साथ ही 15 किलोमीटर से ऊपर 18 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लिया जाए.
Basic ambulance with ox.cy.( ac)
बेसिक एंबुलेंस ऑक्सीजन सिलेंडर एसी सहित 15 किलोमीटर परिधि तक 1200 रुपये. एक घंटे के बाद प्रतीक्षा भाड़ा 250 रुपये देना होगा. इसके अलावा 15 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर 20 रुपये प्रति किमी.
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ICU cardiac ambulance
15 किलोमीटर परिधि पर 3,000 हजार, नर्सिंग स्टाफ के साथ 4,000, डॉक्टर के साथ 6,000 रुपये भुगतान करने होंगे. 15 किलोमीटर से अधिक दूर पर तीमारदार को नर्सिंग स्टाफ के साथ ₹45 प्रति किलोमीटर, डॉक्टर के साथ ₹50 प्रति किलो मीटर भुगतान करना होगा.