काशीपुर: पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एलआईसी पाॅलिसी क्लेम के नाम पर 70 हजार रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक दंपति सहित तीन लोगों पर 420 की धारा का मुकदमा दर्ज किया है. दरअसल, आरटीसी हेमपुर निवासी फूलमती ने एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना-पत्र देकर कहा कि उसकी सास गंगादेई द्वारा 12 जनवरी 2008 को भारतीय जीवन बीमा निगम की पाॅलिसी एलआईसी एजेंट सरोज से कराई थी.
उक्त पाॅलिसी में सास द्वारा अपने पुत्र यानि उसके पति शम्भू को नाॅमिनी बनाया गया था. सास गंगादेई की 11 सितंबर 2017 को और शम्भू की 1 नवंबर 2017 को मृत्यु हो गई. आरोप है कि एलआईसी एजेंट सरोज और उसके पति पवन ने उक्त बीमा पाॅलिसी का डेथ क्लेम 70 हजार रुपए 12 फरवरी 2018 को बीमा निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से सुनील कुमार नाम के शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया.
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प्रार्थना-पत्र में कहा गया कि मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी. प्रार्थना-पत्र का संज्ञान करते हुए कोर्ट ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. जिसके बाद पुलिस ने सरोज, उसके पति पवन कुमार तथा सुनील कुमार पुत्र रामाजी एवं एलआईसी के अधिकारीगण के खिलाफ धारा 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.