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लॉकडाउन: सिडकुल की तमाम कंपनियों को मिली सशर्त छूट, ट्रक चालकों को ध्यान रखनी होंगी ये बातें

आज से सिडकुल की तमाम कंपनियों सशर्त मिली दे दी गई है. एसएसपी बरिंदर जीत सिंह ने जिले के तमाम ट्रांसपोर्टरों के बैठक कर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए है.

ssp held a meeting
सिडकुल की तमाम कंपनियों को सशर्त छूट.
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Published : Apr 20, 2020, 7:25 PM IST

Updated : May 25, 2020, 12:51 PM IST

रुद्रपुर: केंद्र सरकार द्वारा उधम सिंह नगर जिले को ऑरेंज कैटेगरी में रखने के बाद सशर्त मिली छूट पर आज एसएसपी बरिंदर जीत सिंह ने जिले के तमाम ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने जिले से बाहर व्यापार करने वाले तमाम ट्रांसपोर्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. साथ ही जनपद की सीमा से बाहर के खड़े भार वाहनों के लाने जाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई.

ट्रक ड्राइवरों के लिए जारी की गई डाइड लाइन

  • ट्रक चालकों को अपने परिवार की तरह रखना होगा.
  • चालकों को माॅस्क, ग्लव्स व सेनेटाईजर देने पर सहमति.
  • चालक के रहने के लिए कंपनी में ही अलग से रहने की व्यवस्था.
  • जिले के बाहर भेजने पर ट्रक चालक को कोरोना हाॅटस्पाट की जानकारी देना जरूरी.
  • चालक को खाने-पीने की सभी व्यवस्थाएं प्रदान करने पर सहमति.
  • चालक को रास्ते में खाने-पीने के लिये कही भी नहीं रुकना होगा.
  • ड्राइवर को जिले में प्रवेश से पहले बॉर्डर पर ही अपना मेडिकल परिक्षण करना होगा.
  • मेडिकल परीक्षण में अनफिट पाये जाने पर ड्राइवर को बॉर्डर पर ही उतरना होगा.
  • जिसके बाद दूसरा ड्राइवर ट्रक को आगे लेकर जायेगा.
  • फैक्ट्री में प्रवेश करने से पहले ड्राइवर खुद को और भार वाहन को सैनिटाइज कराएगा.
  • कोई भी ड्राइवर किसी अन्य सवारी को बैठाकर नहीं लाएगा.

पढ़ें- कोरोना से पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की मौत : स्वास्थ्य मंत्रालय

रुद्रपुर: केंद्र सरकार द्वारा उधम सिंह नगर जिले को ऑरेंज कैटेगरी में रखने के बाद सशर्त मिली छूट पर आज एसएसपी बरिंदर जीत सिंह ने जिले के तमाम ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने जिले से बाहर व्यापार करने वाले तमाम ट्रांसपोर्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. साथ ही जनपद की सीमा से बाहर के खड़े भार वाहनों के लाने जाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई.

ट्रक ड्राइवरों के लिए जारी की गई डाइड लाइन

  • ट्रक चालकों को अपने परिवार की तरह रखना होगा.
  • चालकों को माॅस्क, ग्लव्स व सेनेटाईजर देने पर सहमति.
  • चालक के रहने के लिए कंपनी में ही अलग से रहने की व्यवस्था.
  • जिले के बाहर भेजने पर ट्रक चालक को कोरोना हाॅटस्पाट की जानकारी देना जरूरी.
  • चालक को खाने-पीने की सभी व्यवस्थाएं प्रदान करने पर सहमति.
  • चालक को रास्ते में खाने-पीने के लिये कही भी नहीं रुकना होगा.
  • ड्राइवर को जिले में प्रवेश से पहले बॉर्डर पर ही अपना मेडिकल परिक्षण करना होगा.
  • मेडिकल परीक्षण में अनफिट पाये जाने पर ड्राइवर को बॉर्डर पर ही उतरना होगा.
  • जिसके बाद दूसरा ड्राइवर ट्रक को आगे लेकर जायेगा.
  • फैक्ट्री में प्रवेश करने से पहले ड्राइवर खुद को और भार वाहन को सैनिटाइज कराएगा.
  • कोई भी ड्राइवर किसी अन्य सवारी को बैठाकर नहीं लाएगा.

पढ़ें- कोरोना से पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की मौत : स्वास्थ्य मंत्रालय

Last Updated : May 25, 2020, 12:51 PM IST
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