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रुद्रपुरः पॉक्सो कोर्ट ने तीन आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा

रुद्रपुर जिला सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने साल 2014 में घर में घुस कर नाबालिग से छेड़ाछाड़ और पीड़िता के भाई की हत्या करने वाले आरोपियों को सजा सुनाई है. आरोपी प्रेमपाल, भूपराम और मूलचंद को जुर्माने के साथ 10-10 साल की सजा सुनाई गई है.

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रुद्रपुर पॉस्को कोर्ट
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Published : Sep 19, 2020, 8:03 PM IST

रुद्रपुरः साल 2014 में नाबालिग संग छेड़छाड़ और विरोध करने पर पीड़िता के भाई की हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है. जिसके तहत कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जबकि, दो अन्य आरोपियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना और 10-10 साल की सजा सुनाई है.

जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि बंडिया थाना किच्छा निवासी जयप्रकाश ने 6 साल पहले एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि 26 दिसंबर 2014 को प्रेमपाल ने उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की थी. जिसे लेकर पंचायत हुई थी और पंचायत में प्रेमपाल माफी मांगने पर राजी हो गया था. इसके बावजूद प्रेमपाल अपनी आदत से बाज नहीं आया और 31 दिसंबर 2014 को उनके घर में घुसकर उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ कर दी. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो हाथापाई हुई. शोर मचाने और लोगों को आते देख आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन कुछ देर बाद ही प्रेमपाल अपने दो साथी भूपराम और मूलचंद को लेकर आया और उन पर हमला कर दिया.

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जब उनके भाई जितेंद्र ने बचाव किया तो उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया. इतना ही नहीं आरोपियों ने उसे खींचकर घर के बाहर ले गए और उसकी हत्या कर दी. जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. वहीं, पुलिस ने प्रेमपाल और भूपराम को 5 जनवरी 2015 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जबकि, मूलचंद को 9 मार्च 2015 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

तीनों के खिलाफ पॉक्सो न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान की कोर्ट में मुकदमा चला. जिसमें अभियोजन की ओर से एडीजीसी विकास गुप्ता ने पैरवी करते हुए 18 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिए. जिसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी प्रेमपाल को 10 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जबकि, भूपराम और मूलचंद को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. तीनों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया है.

रुद्रपुरः साल 2014 में नाबालिग संग छेड़छाड़ और विरोध करने पर पीड़िता के भाई की हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है. जिसके तहत कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जबकि, दो अन्य आरोपियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना और 10-10 साल की सजा सुनाई है.

जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि बंडिया थाना किच्छा निवासी जयप्रकाश ने 6 साल पहले एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि 26 दिसंबर 2014 को प्रेमपाल ने उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की थी. जिसे लेकर पंचायत हुई थी और पंचायत में प्रेमपाल माफी मांगने पर राजी हो गया था. इसके बावजूद प्रेमपाल अपनी आदत से बाज नहीं आया और 31 दिसंबर 2014 को उनके घर में घुसकर उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ कर दी. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो हाथापाई हुई. शोर मचाने और लोगों को आते देख आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन कुछ देर बाद ही प्रेमपाल अपने दो साथी भूपराम और मूलचंद को लेकर आया और उन पर हमला कर दिया.

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जब उनके भाई जितेंद्र ने बचाव किया तो उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया. इतना ही नहीं आरोपियों ने उसे खींचकर घर के बाहर ले गए और उसकी हत्या कर दी. जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. वहीं, पुलिस ने प्रेमपाल और भूपराम को 5 जनवरी 2015 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जबकि, मूलचंद को 9 मार्च 2015 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

तीनों के खिलाफ पॉक्सो न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान की कोर्ट में मुकदमा चला. जिसमें अभियोजन की ओर से एडीजीसी विकास गुप्ता ने पैरवी करते हुए 18 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिए. जिसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी प्रेमपाल को 10 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जबकि, भूपराम और मूलचंद को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. तीनों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया है.

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