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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आज जिला कोर्ट की स्पेशल पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही जुर्माने की राशि से 90 प्रतिशत रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

kashipur rape case news
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Published : Jan 20, 2021, 10:56 PM IST

रुद्रपुर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला कोर्ट की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आज आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए गए हैं, इस दौरान शासकीय अधिवक्ता द्वारा मामले में 8 गवाह पेश किए.

शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 29 सितंबर 2019 को दिनेशपुर थाने में एक महिला द्वारा पुलिस को तहरीर सौंपी थी कि काली नगर में नरेंद्र सिंह नेगी निवासी छतरपुर में फर्नीचर की दुकान है. अक्सर वह उस दुकान से लकड़ी का बुरादा लेने के लिए दुकान में जाया करती थी. एक दिन जब उसका पति व वह घर पर मौजूद नहीं थे तो नरेंद्र सिंह नेगी उसके घर मे घुस आया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया.

यही नहीं आरोपी द्वारा धमकी भी दी गई कि अगर इसकी जानकारी पीड़िता ने किसी को दी तो वह उसके परिवार को मार देगा. इसके बाद आरोपी द्वारा उसके साथ एक माह तक दुष्कर्म किया गया. कुछ महीनों बाद नाबालिग ने अपनी आप बीती परिजनों को बताई. बाद में नाबालिग ने एक बच्चे को भी जन्म दिया. जिसके बाद नाबालिग की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया. तब से लेकर अब तक मामला जिला न्यायालय के विशेष पोक्सो कोर्ट में चल रहा था.

ये भी पढ़ेंः स्वास्थ्य विभाग के सामने अब दोहरी चुनौती, वैक्सीनेशन के साथ कोरोना संक्रमण पर भी पाना होगा काबू

इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 8 गवाह पेश किए गए. ऐसे में आज स्पेशल पोक्सो न्यायधीश विजय लक्ष्मी विहान द्वारा मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना लगाया है. न्यायधीश द्वारा 5/6 पोक्सो एक्ट में आरोपी को आजीवन कारावास व 30 हजार का जुर्माना लगाया गया है. धारा 363 आईपीसी में 3 साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना ,धारा 366 में पांच साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना जबकि, धारा 506 आईपीसी में एक साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगया गया है. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाए.

रुद्रपुर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला कोर्ट की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आज आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए गए हैं, इस दौरान शासकीय अधिवक्ता द्वारा मामले में 8 गवाह पेश किए.

शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 29 सितंबर 2019 को दिनेशपुर थाने में एक महिला द्वारा पुलिस को तहरीर सौंपी थी कि काली नगर में नरेंद्र सिंह नेगी निवासी छतरपुर में फर्नीचर की दुकान है. अक्सर वह उस दुकान से लकड़ी का बुरादा लेने के लिए दुकान में जाया करती थी. एक दिन जब उसका पति व वह घर पर मौजूद नहीं थे तो नरेंद्र सिंह नेगी उसके घर मे घुस आया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया.

यही नहीं आरोपी द्वारा धमकी भी दी गई कि अगर इसकी जानकारी पीड़िता ने किसी को दी तो वह उसके परिवार को मार देगा. इसके बाद आरोपी द्वारा उसके साथ एक माह तक दुष्कर्म किया गया. कुछ महीनों बाद नाबालिग ने अपनी आप बीती परिजनों को बताई. बाद में नाबालिग ने एक बच्चे को भी जन्म दिया. जिसके बाद नाबालिग की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया. तब से लेकर अब तक मामला जिला न्यायालय के विशेष पोक्सो कोर्ट में चल रहा था.

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इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 8 गवाह पेश किए गए. ऐसे में आज स्पेशल पोक्सो न्यायधीश विजय लक्ष्मी विहान द्वारा मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना लगाया है. न्यायधीश द्वारा 5/6 पोक्सो एक्ट में आरोपी को आजीवन कारावास व 30 हजार का जुर्माना लगाया गया है. धारा 363 आईपीसी में 3 साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना ,धारा 366 में पांच साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना जबकि, धारा 506 आईपीसी में एक साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगया गया है. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाए.

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