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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 70 हजार का जुर्माना - Pocso court sentenced convict

नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये की सजा सुनाई है.

Pocso court sentenced convict
दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास
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Published : Dec 22, 2021, 10:11 PM IST

Updated : Dec 22, 2021, 10:48 PM IST

रुद्रपुर: नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भवती करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 90 फीसदी पीड़िता को अदा किए जाने के आदेश भी दिए हैं.

2 अगस्त 2017 को पंतनगर थाना में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि गरीबी के कारण उसने अपनी 14 वर्षीय पुत्री को 1 जुलाई 2016 को रुद्रपुर अपनी बहन के यहां रहने के लिए भेजा था. जहां उसकी बेटी बुआ के पड़ोस में रहने वाली एक युवती के साथ लोगों को टिफिन बांटने का काम करने लगी.

वह दोनों रुद्रपुर स्थिति ओमैक्स फैशन स्टूडियो बुटिक में टिफिन देने जाती थी. वहां पर काम करने वाले इमरान से उसकी जान पहचान हो गई. वह उनके घर भी आना जाने लगा. अक्टूबर 2016 में इमरान ने उसकी पुत्री को ओमैक्स फैशन स्टूडियो में छुट्टी वाले दिन बुलाया और दरवाजे बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

ये भी पढ़ें: चोरी-फाइनेंस के वाहनों को बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

इसके बाद भी वह कई बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. इसी बीच उसकी बेटी गर्भवती हो गई. लोकलाज के कारण बेटी ने यह बात किसी को नहीं बताया. 1 अगस्त 2017 को उनकी बहन का फोन आया कि तुम्हारी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है. वह अस्पताल में भर्ती है. यह सुनकर उनके होश उड़ गए. वह अस्पताल पहुंचे और बेटी से सख्ती से पूछा तब बेटी ने सारी बात बतायी. जिसके बाद उन्होंने पंतनगर थाने में इमरान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया.

मामले में पुलिस ने 3 अगस्त को सिडकुल चौक से इमरान निवासी ग्राम मौना, थाना बहेड़ी, जिला बरेली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. तब से लेकर मामला रुद्रपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. इस दौरान एडीजीसी विकास गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष नौ गवाह पेश किए. पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने आरोपी इमरान को धारा 363, 366, 376 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 70 हजार रुपया जुर्माने की सजा भी सुनाई. कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि में से 90 फीसदी पीड़िता को अदा किया जाएगा.

रुद्रपुर: नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भवती करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 90 फीसदी पीड़िता को अदा किए जाने के आदेश भी दिए हैं.

2 अगस्त 2017 को पंतनगर थाना में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि गरीबी के कारण उसने अपनी 14 वर्षीय पुत्री को 1 जुलाई 2016 को रुद्रपुर अपनी बहन के यहां रहने के लिए भेजा था. जहां उसकी बेटी बुआ के पड़ोस में रहने वाली एक युवती के साथ लोगों को टिफिन बांटने का काम करने लगी.

वह दोनों रुद्रपुर स्थिति ओमैक्स फैशन स्टूडियो बुटिक में टिफिन देने जाती थी. वहां पर काम करने वाले इमरान से उसकी जान पहचान हो गई. वह उनके घर भी आना जाने लगा. अक्टूबर 2016 में इमरान ने उसकी पुत्री को ओमैक्स फैशन स्टूडियो में छुट्टी वाले दिन बुलाया और दरवाजे बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

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इसके बाद भी वह कई बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. इसी बीच उसकी बेटी गर्भवती हो गई. लोकलाज के कारण बेटी ने यह बात किसी को नहीं बताया. 1 अगस्त 2017 को उनकी बहन का फोन आया कि तुम्हारी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है. वह अस्पताल में भर्ती है. यह सुनकर उनके होश उड़ गए. वह अस्पताल पहुंचे और बेटी से सख्ती से पूछा तब बेटी ने सारी बात बतायी. जिसके बाद उन्होंने पंतनगर थाने में इमरान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया.

मामले में पुलिस ने 3 अगस्त को सिडकुल चौक से इमरान निवासी ग्राम मौना, थाना बहेड़ी, जिला बरेली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. तब से लेकर मामला रुद्रपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. इस दौरान एडीजीसी विकास गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष नौ गवाह पेश किए. पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने आरोपी इमरान को धारा 363, 366, 376 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 70 हजार रुपया जुर्माने की सजा भी सुनाई. कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि में से 90 फीसदी पीड़िता को अदा किया जाएगा.

Last Updated : Dec 22, 2021, 10:48 PM IST
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