ETV Bharat / state

युवा व्यापारी की हत्या के मामले में हाई कोर्ट का फैसला, तीन आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार

साल 2010 में युवा व्यापारी की अपहरण और हत्या कर दी गई थी. जिस पर अतिरिक्त जिला जज ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है.

युवा व्यापारी की हत्या के मामले में हाई कोर्ट का फैसला
author img

By

Published : Sep 4, 2019, 5:47 PM IST

काशीपुर: सचिन गुप्ता हत्याकांड में हाई कोर्ट से तीनों आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है.

पढ़ें:चमोलीः भारी बारिश के चलते मलबे में फंसी यात्री बस, 2 घंटे तक बाधित रहा बदरीनाथ हाईवे

दरअसल 24 नवंबर 2010 की शाम घर से बाइक पर निकले व्यापारी सचिन गुप्ता (34) की अपहरण के बाद हत्या कर दी गयी थी. सचिन का शव हत्यारों ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मूंढापांडे इलाके में फेंक दिया था. जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने शव को कब्ज में लेकर पोस्टमोर्टम के लिए भेज दिया था.

पढ़ें:बैंक के अंदर दम घुटने से बुजुर्ग महिला की मौत, कर्मचारियों ने नहीं दिया ध्यान

इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए व्यापारी अखिल अग्रवाल, जावेद व विमल शर्मा को गिरफ्तार किया था. वहीं, रुद्रपुर के अतिरिक्त जिला जज शयन सिंह ने तीनों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी पाया और 22 मार्च 2017 को अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी.

पढ़ें:लामबगड़ में भूस्खलने के चलते बदरीनाथ हाईवे बंद, तीर्थयात्री परेशान

इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने 29 जून 2017 को नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की. उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंड पीठ न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा.

काशीपुर: सचिन गुप्ता हत्याकांड में हाई कोर्ट से तीनों आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है.

पढ़ें:चमोलीः भारी बारिश के चलते मलबे में फंसी यात्री बस, 2 घंटे तक बाधित रहा बदरीनाथ हाईवे

दरअसल 24 नवंबर 2010 की शाम घर से बाइक पर निकले व्यापारी सचिन गुप्ता (34) की अपहरण के बाद हत्या कर दी गयी थी. सचिन का शव हत्यारों ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मूंढापांडे इलाके में फेंक दिया था. जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने शव को कब्ज में लेकर पोस्टमोर्टम के लिए भेज दिया था.

पढ़ें:बैंक के अंदर दम घुटने से बुजुर्ग महिला की मौत, कर्मचारियों ने नहीं दिया ध्यान

इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए व्यापारी अखिल अग्रवाल, जावेद व विमल शर्मा को गिरफ्तार किया था. वहीं, रुद्रपुर के अतिरिक्त जिला जज शयन सिंह ने तीनों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी पाया और 22 मार्च 2017 को अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी.

पढ़ें:लामबगड़ में भूस्खलने के चलते बदरीनाथ हाईवे बंद, तीर्थयात्री परेशान

इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने 29 जून 2017 को नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की. उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंड पीठ न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा.

Intro:summary- काशीपुर में वर्ष 2010 में युवा व्यापारी की अपहरण के बाद हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट ने बरक़रार रखा है ! इस मुकदमे में सुनवाई के बाद रुद्रपुर के अतिरिक्त जिला जज (तृतीय) शयन सिंह ने तीनों आरोपियों को सचिन का अपहरण कर हत्या करने के मामले में दोषी पाया। 22 मार्च 2017 को अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने 29 जून 2017 को नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अधिवक्ता हर्षपाल शेखो ने इस याचिका का विरोध कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंड पीठ न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व आलोक वर्मा ने सुनवाई के बाद दो सितंबर को दिए गए फैसले में याचिका को बलहीन मानते हुए खारिज कर दिया।

एंकर- नवम्बर 2010 में काशीपुर युवा व्यापारी सचिन गुप्ता की हत्या के मामले में दोषी तीन आरोपियों की उम्रकैद की सजा को नैनीताल हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। अदालत ने सजा के खिलाफ दायर की गई आरोपियों की याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।Body:वीओ- आपको बताते चलें कि 24 नवंबर 2010 की सायं अपने घर से मोबाइक पर घूमने निकले 34 वर्शीय युवा व्यापारी सचिन गुप्ता की अपहरण के बाद हत्या कर दी गयी। सचिन का शव हत्यारों ने हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मूंढापांडे इलाके में फेंक दिया था ! जिसका कि मुरादाबाद पुलिस ने पोस्टमोर्टम करा दिया था ! सूचना मिलने पर सचिन के परिजनों ने वहां जाकर शव की शिनाख्त अपने पुत्र सचिन के रुप में की। उसके बाद सचिन का दाह संस्कार कर दिया गया था। हत्या के बाद गुस्साए व्यापारियों ने रात ही में कोतवाली का घेराव किया तथा हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने भी मामले में तत्परता दिखाते हुए व्यापारी अखिल कुमार कंते के साथ ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) निवासी जावेद व विमल शर्मा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सचिन हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ धारा 364 ए, 302 व 120 बी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की विवेचना तत्कालीन कोतवाल आरएस असवाल ने की।
वीओ- पुलिस ने इस हत्याकांड के तीनों आरोपियों अखिल अग्रवाल, ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) निवासी जावेद व विमल शर्मा को गिरफ्तार किया था। इस मुकदमे में सुनवाई के बाद रुद्रपुर के अतिरिक्त जिला जज (तृतीय) शयन सिंह ने तीनों आरोपियों को सचिन का अपहरण कर हत्या करने के मामले में दोषी पाया। 22 मार्च 2017 को अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने 29 जून 2017 को नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अधिवक्ता हर्षपाल शेखो ने इस याचिका का विरोध कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंड पीठ न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व आलोक वर्मा ने सुनवाई के बाद दो सितंबर को दिए गए फैसले में याचिका को बलहीन मानते हुए खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने एडीजे (तृतीय) रुद्रपुर के फैसले को यथावत रखने के आदेश पारित किए हैं।
Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.