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सितारगंज: विकास कार्यों में हुए घोटाले की जांच करेगी SIT, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

सितारगंज में भारत मिशन, स्वजल योजना और मनरेगा योजना में घोटाले का आरोप है. इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच करने के आदेश दिए हैं.

सितारगंज
घोटाले की जांच करेगी SIT
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Published : Dec 16, 2020, 9:44 AM IST

Updated : Dec 16, 2020, 12:14 PM IST

सितारगंज: अरविंद नगर में स्वच्छ भारत मिशन, स्वजल योजना और मनरेगा योजनाओं में हुए कार्यों पर लगे घोटाले के आरोपों पर हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने एसआईटी को घोटाले की जांच कर मार्च के पहले हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, ग्राम प्रधान समेत बीडीओ को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

घोटाले की जांच करेगी SIT

आपको बता दें कि सितारगंज निवासी निखिलेश ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि अरविंद नगर में वर्ष 2014 से 2019 के कार्यकाल के दौरान स्वच्छ भारत मिशन, स्वजल योजना और मनरेगा योजना में घोटाला हुआ है. ग्राम प्रधान, बीडीओ और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर 12 हजार में पुराने शौचालय को नया निर्माण बताकर गबन किया. सीसी मार्ग का निर्माण किए बिना ही कागजों में रोड बना दी गई. वहीं, गांव में कई हैंड पंपों का निर्माण भी विकास कार्यों के तहत दिखाया गया है, जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया है. जो एक बड़ा भ्रष्टाचार है.

ये भी पढ़ें: वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत HC में मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त

मामले में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कई बार सरकार के पास प्रत्यावेदन भी दिया गया, लेकिन सरकार द्वारा मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने घोटाले की जांच एसआईटी को करने के आदेश दिए. साथ ही एसआईटी को मामले की जांच पूरी कर मार्च के पहले हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए.

सितारगंज: अरविंद नगर में स्वच्छ भारत मिशन, स्वजल योजना और मनरेगा योजनाओं में हुए कार्यों पर लगे घोटाले के आरोपों पर हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने एसआईटी को घोटाले की जांच कर मार्च के पहले हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, ग्राम प्रधान समेत बीडीओ को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

घोटाले की जांच करेगी SIT

आपको बता दें कि सितारगंज निवासी निखिलेश ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि अरविंद नगर में वर्ष 2014 से 2019 के कार्यकाल के दौरान स्वच्छ भारत मिशन, स्वजल योजना और मनरेगा योजना में घोटाला हुआ है. ग्राम प्रधान, बीडीओ और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर 12 हजार में पुराने शौचालय को नया निर्माण बताकर गबन किया. सीसी मार्ग का निर्माण किए बिना ही कागजों में रोड बना दी गई. वहीं, गांव में कई हैंड पंपों का निर्माण भी विकास कार्यों के तहत दिखाया गया है, जबकि धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया है. जो एक बड़ा भ्रष्टाचार है.

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मामले में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कई बार सरकार के पास प्रत्यावेदन भी दिया गया, लेकिन सरकार द्वारा मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ ने घोटाले की जांच एसआईटी को करने के आदेश दिए. साथ ही एसआईटी को मामले की जांच पूरी कर मार्च के पहले हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए.

Last Updated : Dec 16, 2020, 12:14 PM IST
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