ETV Bharat / state

नहीं मिली कार तो दिया ट्रिपल तलाक, पति समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

author img

By

Published : Aug 12, 2021, 8:15 PM IST

पुलिस ने महिला की तहरीर पर पति समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

dowry case kashipur
dowry case kashipur

काशीपुर: उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक का मामला सामने आया है. पीड़ित महिला ने ससुरालियों पर दहेज को तौर पर दो लाख रुपए और कार न मिलने पर घर से निकालने और तीन तलाक देने के आरोप लगाया है. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत सात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

काशीपुर के मोहल्ला थाना साबिक निवासी रूखसार ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 3 अप्रैल 2019 को मोहल्ला अल्ली खां निवासी मो. आलम से मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी. तब मायके वालों ने ससुरालियों को 12 तोला सोना समेत बाइक एवं अन्य घरेलू सामान भी दिया था.

शादी से अगले दिन ही ससुरालियों ने दहेज में कार एवं दो लाख एफडी कराने की मांग की थी. 10 जुलाई 2019 को जब ससुराली उसे गौना कर वापस अपने साथ ले गये तो उन्होंने कार व दो लाख के बारे में पूछा. रूखसार ने कहा कि उसके पिता ये सब नहीं दे सकते है.

पढ़ें- बेतालेश्वर शिव मंदिर हत्याकांड का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

आरोपी है कि इसके बाद पति मो. आलम, सास, ससुर, देवर मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया. इसके बाद वह मायके आकर रहने लगी. इसके बाद पति मो. आलम विदेश चला गया. विदेश से वापस आने पर बीते साल 15 दिसम्बर 2020 को उसका पति आलम उसे लेने मायके आया, लेकिन दहेज की मांग न पूरी होने पर वापस चला गया.

रूखसार के मुताबिक इस मामले को लेकर कई बार पंचायत भी हुई है, लेकिन ससुराली अपनी मांग पर अड़े रहे. बीती 24 अगस्त की शाम ससुराल वाले उसके मायके आये और फिर से कार व नकदी की मांग करने लगे. मांग पूरी न होने पर उसके पति मौ. आलम ने उसे तीन तलाक दे दिया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपितों के खिलाफ धारा 498ए, 323, 504, 506 आईपीसी व 3/4 मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम में नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है.

काशीपुर: उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक का मामला सामने आया है. पीड़ित महिला ने ससुरालियों पर दहेज को तौर पर दो लाख रुपए और कार न मिलने पर घर से निकालने और तीन तलाक देने के आरोप लगाया है. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत सात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

काशीपुर के मोहल्ला थाना साबिक निवासी रूखसार ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 3 अप्रैल 2019 को मोहल्ला अल्ली खां निवासी मो. आलम से मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी. तब मायके वालों ने ससुरालियों को 12 तोला सोना समेत बाइक एवं अन्य घरेलू सामान भी दिया था.

शादी से अगले दिन ही ससुरालियों ने दहेज में कार एवं दो लाख एफडी कराने की मांग की थी. 10 जुलाई 2019 को जब ससुराली उसे गौना कर वापस अपने साथ ले गये तो उन्होंने कार व दो लाख के बारे में पूछा. रूखसार ने कहा कि उसके पिता ये सब नहीं दे सकते है.

पढ़ें- बेतालेश्वर शिव मंदिर हत्याकांड का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

आरोपी है कि इसके बाद पति मो. आलम, सास, ससुर, देवर मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया. इसके बाद वह मायके आकर रहने लगी. इसके बाद पति मो. आलम विदेश चला गया. विदेश से वापस आने पर बीते साल 15 दिसम्बर 2020 को उसका पति आलम उसे लेने मायके आया, लेकिन दहेज की मांग न पूरी होने पर वापस चला गया.

रूखसार के मुताबिक इस मामले को लेकर कई बार पंचायत भी हुई है, लेकिन ससुराली अपनी मांग पर अड़े रहे. बीती 24 अगस्त की शाम ससुराल वाले उसके मायके आये और फिर से कार व नकदी की मांग करने लगे. मांग पूरी न होने पर उसके पति मौ. आलम ने उसे तीन तलाक दे दिया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपितों के खिलाफ धारा 498ए, 323, 504, 506 आईपीसी व 3/4 मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम में नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.