खटीमा: सितारगंज तहसील में प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अमलीजामा पहनाने में जुट गया है. इसी कड़ी में प्रशासन ने व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए 5 दिन की मोहलत दी है. प्रशासन ने कहा है कि अगर समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 9 दिसंबर से एसडीएम की अगुवाई में पीडब्ल्यूडी विभाग व नगर पालिका स्वयं चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करेगा.
उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में हाईकोर्ट के आदेश पर पूरे नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जाना था. जिसे लेकर व्यापारी जिलाधिकारी और कुमाऊं कमिश्नर से भी मिले थे. जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर ने स्थानीय प्रशासन को हाई कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जो अतिक्रमण 4 दिसंबर को हटाया जाना था, उसके लिए भी व्यापारियों को 5 दिन का समय दिया गया है.
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जिसके बाद 9 दिसंबर से एसडीएम की अगुवाई में पीडब्ल्यूडी विभाग व नगर पालिका स्वयं चिन्हित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगें. नवनियुक्त सितारगंज तहसील के एसडीएम गौरव सिंघल ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार नगर में अतिक्रमण हटाया जाना है. जिसके लिए उच्चाधिकारियों द्वारा व्यापारियों को 5 दिन की मोहलत दी गई है.