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खटीमा: अतिक्रमण पर सख्त हुआ प्रशासन, व्यापारियों को दी पांच दिन की मोहलत - SDM Gaurav Singhal

हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर में अतिक्रमण को हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन सख्त हो गया. प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों को पांच दिन की मोहलत देते हुए अतिक्रमणकारियों को स्वयं ही इसे हटाने को कहा है.

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सख्त हुआ प्रशासन
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Published : Dec 5, 2019, 10:05 PM IST

खटीमा: सितारगंज तहसील में प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अमलीजामा पहनाने में जुट गया है. इसी कड़ी में प्रशासन ने व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए 5 दिन की मोहलत दी है. प्रशासन ने कहा है कि अगर समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 9 दिसंबर से एसडीएम की अगुवाई में पीडब्ल्यूडी विभाग व नगर पालिका स्वयं चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करेगा.

अतिक्रमण पर सख्त हुआ प्रशासन.

उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में हाईकोर्ट के आदेश पर पूरे नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जाना था. जिसे लेकर व्यापारी जिलाधिकारी और कुमाऊं कमिश्नर से भी मिले थे. जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर ने स्थानीय प्रशासन को हाई कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जो अतिक्रमण 4 दिसंबर को हटाया जाना था, उसके लिए भी व्यापारियों को 5 दिन का समय दिया गया है.

पढ़ें-सड़क पर रेत या बजरी डालकर किया अतिक्रमण तो पड़ेगा महंगा

जिसके बाद 9 दिसंबर से एसडीएम की अगुवाई में पीडब्ल्यूडी विभाग व नगर पालिका स्वयं चिन्हित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगें. नवनियुक्त सितारगंज तहसील के एसडीएम गौरव सिंघल ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार नगर में अतिक्रमण हटाया जाना है. जिसके लिए उच्चाधिकारियों द्वारा व्यापारियों को 5 दिन की मोहलत दी गई है.

खटीमा: सितारगंज तहसील में प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अमलीजामा पहनाने में जुट गया है. इसी कड़ी में प्रशासन ने व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए 5 दिन की मोहलत दी है. प्रशासन ने कहा है कि अगर समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 9 दिसंबर से एसडीएम की अगुवाई में पीडब्ल्यूडी विभाग व नगर पालिका स्वयं चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करेगा.

अतिक्रमण पर सख्त हुआ प्रशासन.

उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में हाईकोर्ट के आदेश पर पूरे नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जाना था. जिसे लेकर व्यापारी जिलाधिकारी और कुमाऊं कमिश्नर से भी मिले थे. जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर ने स्थानीय प्रशासन को हाई कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जो अतिक्रमण 4 दिसंबर को हटाया जाना था, उसके लिए भी व्यापारियों को 5 दिन का समय दिया गया है.

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जिसके बाद 9 दिसंबर से एसडीएम की अगुवाई में पीडब्ल्यूडी विभाग व नगर पालिका स्वयं चिन्हित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगें. नवनियुक्त सितारगंज तहसील के एसडीएम गौरव सिंघल ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार नगर में अतिक्रमण हटाया जाना है. जिसके लिए उच्चाधिकारियों द्वारा व्यापारियों को 5 दिन की मोहलत दी गई है.

Intro:summary- हाईकोर्ट के आदेश पर सितारगंज नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने में जुटा प्रशासन। व्यापारियों की अपील पर 5 दिन की दी मोहलत। पांच दिन में स्वयं अतिक्रमण हटाने पर स्थानीय प्रशासन करेग अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही।

नोट- ख़बर एफटीपी में- high court ke aadesh par jayegaa atikraman- नाम के फोल्डर में है

एंकर- उधम सिंह नगर जनपद की सितारगंज तहसील में हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अमलीजामा पहनाने में जुटा स्थानीय प्रशासन। व्यापारियों को स्वयं अथवा हटाने के लिए 5 दिन की मोहलत। मोहलत समाप्त होने के बाद प्रशासन हटाया अतिक्रमण।


Body:वीओ- उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में हाईकोर्ट के आदेश पर पूरे नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जाना था। जिसको लेकर व्यापारी जिलाधिकारी कुमाऊं कमिश्नर से भी मिले थे जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर ने स्थानीय प्रशासन को हाई कोर्ट का आदेश को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं साथ ही जो अतिक्रमण 4 दिसंबर को हटाया जाना था उसके लिए व्यापारियों को 5 दिन का समय दिया गया है अब व्यापारी आठ दिसंबर तब यदि अपना अधिकार नहीं हटाएंगे। 9 दिसंबर से एसडीएम की अगुवाई में पीडब्ल्यूडी विभाग व नगर पालिका स्वयं चिन्हित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। नवनियुक्त सितारगंज तहसील के एसडीएम गौरव सिंघल ने बताया की हाई कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार नगर में अतिक्रमण हटाया जाना है उच्चाधिकारियों द्वारा व्यापारियों को 5 दिन की मोहलत दी गई है। जो 8 तारीख को समाप्त हो जाएगी इसलिए सोमवार 9 दिसंबर से प्रशासन द्वारा नगरी क्षेत्र में सीमित अतिक्रमण हटाया जाएगा।

बाइट- गौरव सिंघल एसडीएम सितारगंज


Conclusion:
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