खटीमा: उधम सिंह नगर में आयकर विभाग द्वारा विवादित और लंबित पड़े आयकर मामलों के निस्तारण के लिए विवाद से विश्वास योजना की शुरूआत की गई. इस योजना के तहत 31 मार्च तक लंबित और विवादित मामलों में अगर करदाता कर का भुगतान करता है तो उससे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा.
आयकर विभाग के अधिकारियों और वकील ने आज इसे लेकर बैठक की. बैठक में अधिकारियों ने वकीलों को बताया कि विवादित और लंबित पड़े मामलों में आयकर दाता को राहत देने के लिए 'विवाद से विश्वास' स्कीम की शुरुआत की जा रही है. जिसके तहत 31 मार्च तक यदि लंबित और विवादित मामलों में करदाता आयकर जमा कर देता है तो विभाग उससे चाहे जितने साल तक विवाद या केस चला हो उतने समय का ब्याज नहीं लेगा. विभाग द्वारा आयकर दाताओं को यह सुविधा सिर्फ 31 मार्च तक ही मिलेगी.
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वहीं, इस समय सीमा के बाद अगर कोई करदाता आयकर का भुगतान करता है तो उससे 5 से 10 प्रतिशत तक अधिक कर वसूला जाएगा. वहीं ये स्कीम आयकर विभाग से लेकर सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल तक में चल रहे केसों पर लागू रहेगा.