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आयकर विभाग ने की 'विवाद से विश्वास' स्कीम की शुरुआत, लंबित मामलों का होगा निपटारा

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Published : Mar 6, 2020, 9:05 PM IST

Updated : Mar 6, 2020, 10:20 PM IST

आयकर विभाग ने लंबित और विवादित मामलों का निपटारा करने के लिए 'विवाद से विश्वास' स्कीम की शुरुआत की है. जिसके तहत सालों से लंबित पड़े मामले को निपटारा करने के लिए करदाताओं को 31 मार्च तक कर जमा करने पर कोई भी ब्याज नहीं देना होगा.

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विवाद से विश्वास स्कीम

खटीमा: उधम सिंह नगर में आयकर विभाग द्वारा विवादित और लंबित पड़े आयकर मामलों के निस्तारण के लिए विवाद से विश्वास योजना की शुरूआत की गई. इस योजना के तहत 31 मार्च तक लंबित और विवादित मामलों में अगर करदाता कर का भुगतान करता है तो उससे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा.

आयकर विभाग के अधिकारियों और वकील ने आज इसे लेकर बैठक की. बैठक में अधिकारियों ने वकीलों को बताया कि विवादित और लंबित पड़े मामलों में आयकर दाता को राहत देने के लिए 'विवाद से विश्वास' स्कीम की शुरुआत की जा रही है. जिसके तहत 31 मार्च तक यदि लंबित और विवादित मामलों में करदाता आयकर जमा कर देता है तो विभाग उससे चाहे जितने साल तक विवाद या केस चला हो उतने समय का ब्याज नहीं लेगा. विभाग द्वारा आयकर दाताओं को यह सुविधा सिर्फ 31 मार्च तक ही मिलेगी.

विवाद से विश्वास स्कीम

ये भी पढ़े: देहरादूनः हाउस टैक्स में गड़बड़ी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, नगर निगम ने ड्रोन से शुरू किया असेसमेंट

वहीं, इस समय सीमा के बाद अगर कोई करदाता आयकर का भुगतान करता है तो उससे 5 से 10 प्रतिशत तक अधिक कर वसूला जाएगा. वहीं ये स्कीम आयकर विभाग से लेकर सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल तक में चल रहे केसों पर लागू रहेगा.

खटीमा: उधम सिंह नगर में आयकर विभाग द्वारा विवादित और लंबित पड़े आयकर मामलों के निस्तारण के लिए विवाद से विश्वास योजना की शुरूआत की गई. इस योजना के तहत 31 मार्च तक लंबित और विवादित मामलों में अगर करदाता कर का भुगतान करता है तो उससे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा.

आयकर विभाग के अधिकारियों और वकील ने आज इसे लेकर बैठक की. बैठक में अधिकारियों ने वकीलों को बताया कि विवादित और लंबित पड़े मामलों में आयकर दाता को राहत देने के लिए 'विवाद से विश्वास' स्कीम की शुरुआत की जा रही है. जिसके तहत 31 मार्च तक यदि लंबित और विवादित मामलों में करदाता आयकर जमा कर देता है तो विभाग उससे चाहे जितने साल तक विवाद या केस चला हो उतने समय का ब्याज नहीं लेगा. विभाग द्वारा आयकर दाताओं को यह सुविधा सिर्फ 31 मार्च तक ही मिलेगी.

विवाद से विश्वास स्कीम

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वहीं, इस समय सीमा के बाद अगर कोई करदाता आयकर का भुगतान करता है तो उससे 5 से 10 प्रतिशत तक अधिक कर वसूला जाएगा. वहीं ये स्कीम आयकर विभाग से लेकर सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल तक में चल रहे केसों पर लागू रहेगा.

Last Updated : Mar 6, 2020, 10:20 PM IST
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