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नैनीताल HC पहुंचा राशन की कालाबाजारी का मामला, राज्य सरकार से 1 सप्ताह में मांगा जवाब - Judge Alok Kumar

आरोप है कि उमर खान 2008 से सस्ते गल्ले की दुकान चला रहा है. उमर खान ने भोगपुर गांव में करीब 40 मुस्लिम परिवारों के नाम पर राशन कार्ड बनवाए हैं. लेकिन भोगपुर गांव में कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता है और सभी राशन कार्ड फर्जी हैं और गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी हो रही है.

फर्जी राशन कार्ड मामले का कोर्ट ने राज्य सरकार से 1 सप्ताह में मांगा जवाब.
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Published : Aug 2, 2019, 1:53 PM IST

जसपुर: फर्जी राशन कार्ड बना कर राशन की कालाबाजारी के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिया है.

जानकारी देते अधिवकता याचिकाकर्ता चंद्र शेखर नैनवाल.

आपको बता दें कि जसपुर निवासी सरदार खान ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कि है. जिसमें उन्होंने जसपुर के मनोरथ पुर गांव में उमर खान नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उमर खान 2008 से सस्ते गल्ले की दुकान चला रहा है. उमर खान ने भोगपुर गांव में करीब 40 मुस्लिम परिवारों के नाम पर राशन कार्ड बनवाए हैं. लेकिन भोगपुर गांव में कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता है. सभी राशन कार्ड फर्जी हैं. जिसके चलते आरोपी 2008 से गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी कर रहा है.

जिसके बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले में जांच करवाई. डीएम द्वारा कराई गई जांच में भी स्पष्ट हुआ कि उमर खान द्वारा करीब 191 फर्जी राशन कार्ड बनवाए गए हैं और 2008 से लगातार वह इन राशन कार्ड से राशन ले रहा है. मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम द्वारा रिपोर्ट के आधार पर राशन के पैसे वसूलने के आदेश दिए गए थे. लेकिन डीएम के आदेश का आज तक कोई पालन नहीं हुआ और ना ही दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई.

ये भी पढ़े: हरिद्वार: बिल्केश्वर कॉलोनी में शाम होते ही घरों में कैद हो जाते हैं लोग, सड़कों पर रहता है गुलदार का 'राज'

जिसके बाद सरदार खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

जसपुर: फर्जी राशन कार्ड बना कर राशन की कालाबाजारी के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिया है.

जानकारी देते अधिवकता याचिकाकर्ता चंद्र शेखर नैनवाल.

आपको बता दें कि जसपुर निवासी सरदार खान ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कि है. जिसमें उन्होंने जसपुर के मनोरथ पुर गांव में उमर खान नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उमर खान 2008 से सस्ते गल्ले की दुकान चला रहा है. उमर खान ने भोगपुर गांव में करीब 40 मुस्लिम परिवारों के नाम पर राशन कार्ड बनवाए हैं. लेकिन भोगपुर गांव में कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता है. सभी राशन कार्ड फर्जी हैं. जिसके चलते आरोपी 2008 से गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी कर रहा है.

जिसके बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले में जांच करवाई. डीएम द्वारा कराई गई जांच में भी स्पष्ट हुआ कि उमर खान द्वारा करीब 191 फर्जी राशन कार्ड बनवाए गए हैं और 2008 से लगातार वह इन राशन कार्ड से राशन ले रहा है. मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम द्वारा रिपोर्ट के आधार पर राशन के पैसे वसूलने के आदेश दिए गए थे. लेकिन डीएम के आदेश का आज तक कोई पालन नहीं हुआ और ना ही दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई.

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जिसके बाद सरदार खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

Intro:Summry उधम सिंह नगर के जसपुर में फर्जी राशन कार्ड द्वारा ले रहे राशन मामले में हाईकोर्ट सख्त हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। Intro उधम सिंह नगर के जसपुर गांव में फर्जी राशन कार्ड बना कर गरीबों को मिलने वाला राशन में बंदरबांट का मामला नैनीताल हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गया है, मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।


Body:आपको बता दें कि जसपुर निवासी सरदार खान ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर के मनोरथ पुर गांव में उमर खान नामक व्यक्ति 2008 से सस्ते गल्ले की दुकान चला रहा है जिसके द्वारा कई फर्जी राशन कार्ड बनवाए गए हैं और 2008 से ही फर्जी रूप से राशन लेकर गरीबों के मिलने वाले राशन की कालाबाजारी कर रहा है वही उमर खान के द्वारा भोगपुर गांव में करीब 40 मुस्लिम परिवारों के नाम पर राशन कार्ड बनवाए हैं, लेकिन भोगपुर गांव में कोई मुस्लिम परिवार रहता ही नहीं जो पूर्ण रूप से फर्जी हैं इसकी शिकायत ग्रामीणों ने उधम सिंह नगर डीएम से की और डीएम ने मामले में जांच करवाई।


Conclusion:डीएम द्वारा कराई गई जांच में भी स्पष्ट हुआ कि उमर खान द्वारा करीब 191 फर्जी राशन कार्ड बनवाए गए हैं और 2008 से लगातार वह इन राशन कार्ड से राशन ले रहा है मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम द्वारा रिपोर्ट के आधार पर राशन कि पैसे वसूलने के आदेश दिए थे, लेकिन डीएम के आदेश का आज तक कोई पालन नही हुआ, और ना ही दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। जिसके बाद याचिकाकर्ता नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा और मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। बाईट- चंद्र शेखर नैनवाल,अधिवक्ता याचिकाकर्ता
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