काशीपुरः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक महिला को तीन महीने के कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. महिला पर फर्म से उधार लेकर खाली चेक थमाने का आरोप है.
दरअसल, नया आवास-विकास कॉलोनी निवासी शोभित अग्रवाल की पटेल नगर में राधे ट्रेडर्स के नाम से धूम्रपान की एक फर्म है. शोभित अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में एक वाद दायर किया था. जिसमें उन्होंने बताया कि किरन देवी उर्फ क्रांति पत्नी अशोक कुमार पान विक्रेता निवासी पुराना आवास-विकास कॉलोनी शुभ विहार ने उनकी फर्म राधे ट्रेडर्स से बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू आदि सामान कुल तीस हजार का उधार में खरीदा था. उसके भुगतान के एवज में उसने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक काशीपुर शाखा का 30 हजार का चेक उन्हें दिया था. चेक को जब भुगतान के लिए अपने खाते में लगाया तो किरन देवी के खाते में रकम नहीं होने के चलते बाउंस हो गया.
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वहीं, मामले में नोटिस दिए जाने के बाद भी किरन देवी ने भुगतान नहीं किया. जिसके बाद सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी पक्ष को तलब किया. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी किरन देवी को तीन माह के कारावास की सजा और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं, अर्थदंड में से चालीस हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में किरन देवी परिवादी को अदा करेगी. बाकी धनराशि राज्य सरकार के खाते में जमा होगी.