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साहिबा की हत्या करने वाले मां और भाई को कोर्ट ने दोषी माना, 12 मार्च को सुनाएगी सजा - crime news

काशीपुर में युवती की हत्या के आरोप में मां और भाई को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. वहीं मामले में दोषियों को कोर्ट 12 मार्च को सजा सुनाएगी.

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कोर्ट ने दोषी करार दिया
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Published : Mar 4, 2020, 11:30 PM IST

काशीपुर: युवती हत्या मामले में कोर्ट ने युवती की मां और भाई को दोषी करार दिया है. वहीं मामले में एक अन्य भाई को सबूत के अभाव में बरी कर दिया. युवती की हत्या मामले में कोर्ट 12 मार्च को दोषी मां और भाई को सजा सुनाएगी.

आपको बता दें कि मामले में मृतका की बहन द्वारा काशीपुर कोतवाली में 23 मई 2015 को तहरीर दिया गया था. मृतका की बहन ने अपनी मां और दो भाई आरिफ और नाजिम पर साहिबा की हत्या करने का आरोप लगाया था. मामले में शिकायत पर पुलिस ने मृतिका के घर में खुदाई की जहां मिट्टी के अंदर से उसकी सड़ी गली लाश मिली थी.

मामले में मृतका की बहन ने बताया था कि 9 मई 2015 को उसकी छोटी बहन शबाना उसके पास हल्द्वानी रहने आई थी, जिसे छोड़ने के लिए जब वह अपने मायके गई तो उसने अपनी छोटी बहन साहिबा को नहीं देखा. परिवार वालों से जब उसने साहिबा के बारे में पूछा तो उनलोगों ने कहा कि वह घर से चली गई है. इसके बाद वह 23 मई 2015 को दोबारा मायके आई, लेकिन उसने अपनी बहन साहिबा को नहीं देखा तो उसे शक हुआ.

ये भी पढ़े: रफीक हत्याकांड का खुलासा, दोस्त ने ही उतारा था मौत के घाट

वहीं घर के आंगन से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी. मां के जाने के बाद उसने घर के आंगन की खुदाई की तो उसे साहिबा का हाथ मिट्टी में दबा मिला. जिसकी सूचना उसने पड़ोसियों के साथ पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब खुदाई करवाया तो साहिबा की सड़ी गली लाश मिली.

जिसके बाद साहिबा की मां, भाई आरिफ और नाजिम वहां से फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया. वहीं मामले में 25 मई 2015 को पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई में आज न्यायालय ने हत्या के दो आरोपी मां भूरी और आरिफ को दोषी करार दिया, जबकि एक आरोपी भाई नाजिम को सबूत के अभाव में बरी कर दिया. वहीं कोर्ट दोनों दोषियों को 12 मार्च को सजा सुनाएगी.

काशीपुर: युवती हत्या मामले में कोर्ट ने युवती की मां और भाई को दोषी करार दिया है. वहीं मामले में एक अन्य भाई को सबूत के अभाव में बरी कर दिया. युवती की हत्या मामले में कोर्ट 12 मार्च को दोषी मां और भाई को सजा सुनाएगी.

आपको बता दें कि मामले में मृतका की बहन द्वारा काशीपुर कोतवाली में 23 मई 2015 को तहरीर दिया गया था. मृतका की बहन ने अपनी मां और दो भाई आरिफ और नाजिम पर साहिबा की हत्या करने का आरोप लगाया था. मामले में शिकायत पर पुलिस ने मृतिका के घर में खुदाई की जहां मिट्टी के अंदर से उसकी सड़ी गली लाश मिली थी.

मामले में मृतका की बहन ने बताया था कि 9 मई 2015 को उसकी छोटी बहन शबाना उसके पास हल्द्वानी रहने आई थी, जिसे छोड़ने के लिए जब वह अपने मायके गई तो उसने अपनी छोटी बहन साहिबा को नहीं देखा. परिवार वालों से जब उसने साहिबा के बारे में पूछा तो उनलोगों ने कहा कि वह घर से चली गई है. इसके बाद वह 23 मई 2015 को दोबारा मायके आई, लेकिन उसने अपनी बहन साहिबा को नहीं देखा तो उसे शक हुआ.

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वहीं घर के आंगन से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी. मां के जाने के बाद उसने घर के आंगन की खुदाई की तो उसे साहिबा का हाथ मिट्टी में दबा मिला. जिसकी सूचना उसने पड़ोसियों के साथ पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब खुदाई करवाया तो साहिबा की सड़ी गली लाश मिली.

जिसके बाद साहिबा की मां, भाई आरिफ और नाजिम वहां से फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया. वहीं मामले में 25 मई 2015 को पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई में आज न्यायालय ने हत्या के दो आरोपी मां भूरी और आरिफ को दोषी करार दिया, जबकि एक आरोपी भाई नाजिम को सबूत के अभाव में बरी कर दिया. वहीं कोर्ट दोनों दोषियों को 12 मार्च को सजा सुनाएगी.

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