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कानून बनने के बाद कुमाऊं में आया तीन तलाक का पहला मामला, पति पर दर्ज हुई FIR - तीन तलाक उधम सिंह नगर

उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया. पीड़ित महिला ने थाने जाकर पुलिस में इसकी शिकायत की है. जिसके बाद पुलिस भी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

किच्छा कोतवाली
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Published : Aug 5, 2019, 7:29 PM IST

Updated : Aug 5, 2019, 8:02 PM IST

किच्छा: तीन तलाक बिल पास होने के बाद कुमाऊं में पहला मामला किच्छा कोतवाली से सामने आया है. जहां पीड़ित महिला ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है. पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

कानून बनने के बाद कुमाऊं में आया तीन तलाक का पहला मामला

मामला उधम सिंह नगर के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के बिघौरी गांव का है. जहां रहने वाली शबाना ने किच्छा कोतवाली पहुंचकर तहरीर सौंपी. उसने बताया कि करीब 30 साल पहले उनका निकाह राशिद के साथ रीति रिवाज से हुआ था, लेकिन निकाह के कुछ दिन बाद से ही राशिद और ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं रहा.

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पीड़िता ने बताया कि 20 दिन पहले उसके पति राशिद ने अपने मां-पिता, बहन और भाई के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की थी. जिसके बाद वो अपने मायके चली गई. शबाना ने बताया कि जब बीते 3 अगस्त को पीड़ित महिला अपने भाई फयाज के साथ अपनी डेढ़ साल की बेटी से मिलने ससुराल आई, तो उसके पति राशिद ने परिवार वालों के कहने पर उसे तीन तलाक दे दिया.

इस घटना के बाद पीड़ित शबाना ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी. कोतवाली पुलिस ने शबाना की शिकायत के आधार पर 323, 498 आईपीसी धारा, 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षक अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

किच्छा: तीन तलाक बिल पास होने के बाद कुमाऊं में पहला मामला किच्छा कोतवाली से सामने आया है. जहां पीड़ित महिला ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है. पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

कानून बनने के बाद कुमाऊं में आया तीन तलाक का पहला मामला

मामला उधम सिंह नगर के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के बिघौरी गांव का है. जहां रहने वाली शबाना ने किच्छा कोतवाली पहुंचकर तहरीर सौंपी. उसने बताया कि करीब 30 साल पहले उनका निकाह राशिद के साथ रीति रिवाज से हुआ था, लेकिन निकाह के कुछ दिन बाद से ही राशिद और ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं रहा.

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पीड़िता ने बताया कि 20 दिन पहले उसके पति राशिद ने अपने मां-पिता, बहन और भाई के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की थी. जिसके बाद वो अपने मायके चली गई. शबाना ने बताया कि जब बीते 3 अगस्त को पीड़ित महिला अपने भाई फयाज के साथ अपनी डेढ़ साल की बेटी से मिलने ससुराल आई, तो उसके पति राशिद ने परिवार वालों के कहने पर उसे तीन तलाक दे दिया.

इस घटना के बाद पीड़ित शबाना ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी. कोतवाली पुलिस ने शबाना की शिकायत के आधार पर 323, 498 आईपीसी धारा, 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षक अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Intro:summary: केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक की बिल पास करने के बाद कुमाऊं का पहला तीन तलाक का मामला किच्छा कोतवाली मे दर्ज किया गया।


एंकर: तीन तलाक का बिल पास होने के बाद कुमाऊ का पहला मामला किच्छा कोतवाली में सामने आए हैं, जहां पीड़ित महिला ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौपकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



वीओ:ऊधम सिंह नगर के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिघौरी निवासी शबाना पुत्री स्व 0 नबी अहमद ने किच्छा कोतवाली पहुचकर पुलिस को तहरीर सौपते हुए बताया कि आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व मेरा निकाह राशिद पुत्र मोहम्मद हनीफ उर्फ बबूटा निवासी वार्ड नं 15 किच्छा के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था।लेकिन निकाह के कुछ दिनों बाद से ही राशिद एवं उनके परिवार का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नही था,ओर दिन प्रतिदिन उनका व्यवहार ओर भी खराब हो गया।20 दिन पूर्व पीडित महिला को उसके पति राशिद, ससुर मोहम्मद हनीफ,सांस रूकसाना, देवर दानिश एवं ननंद मन्तशा के द्वारि मारपीट की गई जिसके बाद पीडित महिला अपने मायके चली गई थी।बीते 3 अगस्त को पीडित महिला अपने भाई फयाज के साथ अपनी डेढ वर्ष की बेटी फबी से मिलने ससुराल आई तो पीड़ित महिला के सास ससुर ने पीड़ित महिला के पति राशिद से कहा कि तुम अभी इसे तलाक दे दो और राशिद ने तुरंत मौके पर ही पीड़ित महिला शबाना को तीन तलाक दे दिया। और पीड़ित महिला एवं उसके भाई के साथ ससुराल पक्ष में मारपीट शुरू कर दी। जिसके बाद पीड़ित महिला शबाना ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी।कोतवाली पुलिस ने पीडित महिला शबाना की लिखित शिकायत के आधार पर 323,498 आईपीसी धारा, 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षक अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।Body:boConclusion:
Last Updated : Aug 5, 2019, 8:02 PM IST
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