काशीपुर: कोतवाली में दहेज उत्पीड़न के तीन अलग-अलग मामले सामने आए हैं. महिला हेल्पलाइन में चली काउंसलिंग के बाद एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने तीनों ही मामलो में तहरीर के आधार पर 20 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है.
पहला मामला
मोहल्ला काजीबाग निवासी अमित अग्रवाल ने बताया कि उसकी बेटी चारू अग्रवाल का शादी 7 अप्रैल 2019 को मोहल्ला बंबाघेर रामनगर जनपद नैनीताल निवासी पवन अग्रवाल के पुत्र अमन अग्रवाल के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुरालियों ने 10 लाख रुपए और डिजायर की मांग की. लेकिन चारू के मायके वाले उसे देने में असमर्थ थे. जिसके लिए उन्होंने चारू को प्रताड़ित कर दिया. आखिर में ससुरालियों ने चारु को खाना देने भी बंद कर दिया था. कई-कई दिनों तक वो चारू को भूखा रखते थे. 20 अगस्त 2020 को तो ससुरालियों ने चारू के साथ बुरी मारपीट की. इसके अलावा वे उसकी हत्या का षड्यंत्र रच रहे थे. मायके वालों को जब ये सब पता चला तो वे किसी तरह चारु को ससुरालियों के चुंगल घर ले आए.
इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति अमन अग्रवाल, ससुर पवन अग्रवाल, सास नीलू अग्रवाल, चाचा ससुर अखिलेश अग्रवाल, चाची सार ममता अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 498, 323, 504 और 506 अलावा 3/4 दहेज एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है.
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दूसरा मामला मोहल्ला खालसा का है. यहां ओमप्रकाश की बेटी सोनी ने बताया कि 13 दिसंबर 2018 को उसकी शादी सरस्वती विहार गोविंद नगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी भूप सिंह पुत्र विक्की प्रजापति के साथ हुई थी. सोनी का आरोप है कि 5 लाख रुपयों की नकदी और वैगनआर कार न मिलने पर ससुरालियों ने उसे घर से धक्के मार कर निकाल दिया था. जब उसे घर से निकाला गया वो गर्भवती थी. इसके बाद उसने एक बेटी को भी जन्म दिया, लेकिन आजतक ससुरालियों ने उसकी खैर खबर तक नहीं ली. पुलिस ने सोनी की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
तीसरा मामला
ऐसे ही दहेज उत्पीड़न के एक अन्य मामले में मोहल्ला सिंघान निवासी मीनू त्रिपाठी उर्फ मीनू अग्रवाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शादी के बाद से मोहल्ला श्याम पुरम काशीपुर निवासी पति आशू कुमार अग्रवाल समेत सभी ससुरालवाले दहेज में 10 लाख रुपए की नगदी न मिलने पर उसे मौत के घाट उतारने की धमकी दे रहे हैं.
पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से गाली गलौज मारपीट ससुरालियों की नियति बन चुकी है. इस मामले में भी पुलिस ने पीडि़ता की तहरीर के आधार पर सभी छह आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 504, 506 आईपीसी के अलावा 3/4 दहेज एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है.