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काशीपुर में बैंक में बंधक मकान को धोखाधड़ी कर बेचा, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

काशीपुर में आजम हुसैन ने अतुल चौधरी से 18 लाख 65 हजार रुपए देकर मकान खरीदा और अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री कराई. बाद में पता चला कि मकान एसआईसी में बंधक है. इतना ही नहीं 18 लाख 85 हजार रुपए का ऋण बकाया भी है. जिसे सुन आजम हुसैन के होश उड़ गए. अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

kashipur house sale fraud
धक मकान को धोखाधड़ी कर बेचा
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Published : Dec 10, 2021, 5:10 PM IST

काशीपुरः उधम सिंह नगर के काशीपुर में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में बंधक मकान को बेचे जाने (kashipur bank mortgaged house sale) का मामला सामने आया है. मामले में पीड़ित ने कुछ लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. साथ ही पीड़ित ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है. जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दरअसल, काशीपुर के मोहल्ला कविनगर के सिद्दीकी मार्केट निवासी आजम हुसैन पुत्र शरीफ अहमद ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया है. जिसमें उन्होंने बताया कि उसने 10 नवंबर 2020 को तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम तगाली निवासी अतुल चौधरी से एक मकान अपनी पत्नी शबीहा के नाम खरीदा था.

मकान खरीदने के दौरान अतुल चौधरी के साथ मुरादाबाद के तहसील आदोनगली निवासी प्रदीप कुमार शर्मा व उसकी पत्नी अनीता शर्मा, तहसील काशीपुर के ग्राम बरखेड़ा पांडे निवासी मो. यूसुफ, ग्राम खड़कपुर देवीपुरा निवासी उदयराज सिंह ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि मकान ले लो कोई परेशानी नहीं होगी.

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इसके बाद 18 लाख 65 हजार रुपए देकर सभी की मौजूदगी में मकान की रजिस्ट्री कराई गई. पीड़ित ने बताया कि बीती 25 नवंबर 2021 को एसआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. हल्द्वानी से दो लोग उसके घर आए और कहा कि यह मकान एसआईसी में बंधक (sale of mortgaged house in bank) है. साथ ही ऋण बकाया से संबंधित सूचना मकान पर लगा कर चले गए.

पीड़ित आजम हुसैन ने कहा कि जब उसने जानकारी ली तो पता चला कि मकान की मालिक अनीता शर्मा पत्नी प्रदीप कुमार शर्मा ने मकान पर ऋण ले रखा है. जिसमें मकान पर 18 लाख 85 हजार रुपए का ऋण बकाया है. उन्होंने कहा कि अनीता शर्मा ने षड्यंत्र रचकर उक्त मकान का बैनामा 9 जुलाई 2018 को यूसुफ को कर दिया.

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इसके बाद यूसुफ ने सब कुछ जानते हुए मुख्तयारे आम उदयराज सिंह को बनाकर अतुल चौधरी को 20 जून 2020 को रजिस्टर्ड बैनामे के माध्यम से विक्रय कर दिया. सभी लोगों को इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि मकान एसआईसी में बंधक है, फिर भी एकराय होकर षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी कर 18 लाख 65 हजार की धनराशि हड़प ली.

वहीं, जब पीड़ित ने आरोपियों से इसकी शिकायत की तो सभी ने एक सुर में मकान बेच देने की बात कही. पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने जो करना है, कर लो की धमकी तक दी. जिसके बाद उन्हें पुलिस और कोर्ट का सहारा लेना पड़ा. वहीं, पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

काशीपुरः उधम सिंह नगर के काशीपुर में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में बंधक मकान को बेचे जाने (kashipur bank mortgaged house sale) का मामला सामने आया है. मामले में पीड़ित ने कुछ लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. साथ ही पीड़ित ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है. जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दरअसल, काशीपुर के मोहल्ला कविनगर के सिद्दीकी मार्केट निवासी आजम हुसैन पुत्र शरीफ अहमद ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया है. जिसमें उन्होंने बताया कि उसने 10 नवंबर 2020 को तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम तगाली निवासी अतुल चौधरी से एक मकान अपनी पत्नी शबीहा के नाम खरीदा था.

मकान खरीदने के दौरान अतुल चौधरी के साथ मुरादाबाद के तहसील आदोनगली निवासी प्रदीप कुमार शर्मा व उसकी पत्नी अनीता शर्मा, तहसील काशीपुर के ग्राम बरखेड़ा पांडे निवासी मो. यूसुफ, ग्राम खड़कपुर देवीपुरा निवासी उदयराज सिंह ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि मकान ले लो कोई परेशानी नहीं होगी.

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इसके बाद 18 लाख 65 हजार रुपए देकर सभी की मौजूदगी में मकान की रजिस्ट्री कराई गई. पीड़ित ने बताया कि बीती 25 नवंबर 2021 को एसआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. हल्द्वानी से दो लोग उसके घर आए और कहा कि यह मकान एसआईसी में बंधक (sale of mortgaged house in bank) है. साथ ही ऋण बकाया से संबंधित सूचना मकान पर लगा कर चले गए.

पीड़ित आजम हुसैन ने कहा कि जब उसने जानकारी ली तो पता चला कि मकान की मालिक अनीता शर्मा पत्नी प्रदीप कुमार शर्मा ने मकान पर ऋण ले रखा है. जिसमें मकान पर 18 लाख 85 हजार रुपए का ऋण बकाया है. उन्होंने कहा कि अनीता शर्मा ने षड्यंत्र रचकर उक्त मकान का बैनामा 9 जुलाई 2018 को यूसुफ को कर दिया.

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इसके बाद यूसुफ ने सब कुछ जानते हुए मुख्तयारे आम उदयराज सिंह को बनाकर अतुल चौधरी को 20 जून 2020 को रजिस्टर्ड बैनामे के माध्यम से विक्रय कर दिया. सभी लोगों को इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि मकान एसआईसी में बंधक है, फिर भी एकराय होकर षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी कर 18 लाख 65 हजार की धनराशि हड़प ली.

वहीं, जब पीड़ित ने आरोपियों से इसकी शिकायत की तो सभी ने एक सुर में मकान बेच देने की बात कही. पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने जो करना है, कर लो की धमकी तक दी. जिसके बाद उन्हें पुलिस और कोर्ट का सहारा लेना पड़ा. वहीं, पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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