काशीपुर: उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं. यही कारण है कि सरकार ने शादी-समारोह को लेकर भी कुछ गाइडलाइन जारी की हैं. ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके. लेकिन कुछ लोग इन गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं. इस पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है. ताजा मामला उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर से सामने आया है. यहां पुलिस ने शादी-समारोह में गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
जानकारी के मुताबिक आईटीआई थाना क्षेत्र में खड़कपुर देवीपुरा निवासी कल्लू पुत्र चेतराम की बेटी की शादी थी. बारात यूपी के बिजनौर जिले से आई थी. शादी कार्यक्रम का आयोजन सत्यम पैलेस में किया गया था. बारात आने से पहले ही लड़की वालों ने कार्यक्रम में तय किए गए लोगों से ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर रखी थी. तभी वहां से एएसपी काशीपुर प्रमोद कुमार जा रहे थे. उनकी नजर कार्यक्रम पर पड़ी.
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एएसपी काशीपुर ने तत्काल आईटीआई थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी को पुलिस फोर्स के साथ मौके पर बुलाया. इस दौरान पुलिस ने देखा कि कार्यक्रमों में सैकड़ों लोग मौजूद थे. अनुमति सिर्फ 25 लोगों की ही ली गई थी. इस मामले में पुलिस ने कल्लू पुत्र चेतराम और उसकी पत्नी रामवती देवी के अलावा पैलेस मालिक वैशाली कॉलोनी निवासी दुष्यंत चौहान पुत्र लल्लू और पैलेस मैनेजर तारादत्त पुत्र रेवाधर निवासी तहसील धारी जिला नैनीताल के खिलाफ धारा 144 के तहत भीड़ जुटाने और कोविड नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया.
एएसपी काशीपुर प्रमोद ने कहा कि शादी विवाह समारोह में सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा रही है. यदि कोई इससे ज्यादा भीड़ जुटाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.