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रात 10 बजे के बाद बजाया लाउडस्पीकर तो हो सकती है 5 साल की जेल, भरना पड़ सकता है इतना जुर्माना

रात 10 बजे के बाद तेज लाउडस्पीकर बजाने या ध्वनि प्रदूषण करने को लेकर पुलिस नया कानून बना रही है. जिसके तहत ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई के तहत 5 साल तक की सजा और एक लाख जुर्माना लगाया जाएगा.

ध्वनि प्रदूषण करने पर होगी कड़ी कार्रवाई.
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Published : Jun 26, 2019, 5:28 PM IST

उधमसिंह नगर: जिले में रात 10 बजे के बाद तेज लाउडस्पीकर बजाने या ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रही है. जिसके तहत पुलिस ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापने के लिए ध्वनि मापक यंत्र खरीदने की तैयारी में है. हालांकि ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई करने से पहले पुलिस एक माह जागरूकता अभियान चलाएगी. जिसके बाद ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई के तहत 5 साल तक की सजा और एक लाख जुर्माना लगाया जाएगा.

बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है. जिसका पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जीओ जारी किया गया है. जिसके तहत पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है.

जानकारी देते एसएसपी, बरिंदर जीत.

ये भी पढ़े: वनकर्मी के हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

एसएसपी उधम सिंह नगर बरिंदर जीत सिंह ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने एक रोडमैप तैयार किया है. जिसके तहत धार्मिक स्थलों, बारात घरों, डीजे वालों और अन्य ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रतिष्ठानों को पुलिस द्वारा जागरूक किया जाएगा.

जिसके बाद सभी को एक सीमित अवधि, सीमित इलाके और रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाने की छूट दी जाएगी.साथ ही बताया कि ध्वनि प्रदूषण कानून तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत 5 साल तक की जेल और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.

उधमसिंह नगर: जिले में रात 10 बजे के बाद तेज लाउडस्पीकर बजाने या ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रही है. जिसके तहत पुलिस ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापने के लिए ध्वनि मापक यंत्र खरीदने की तैयारी में है. हालांकि ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई करने से पहले पुलिस एक माह जागरूकता अभियान चलाएगी. जिसके बाद ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई के तहत 5 साल तक की सजा और एक लाख जुर्माना लगाया जाएगा.

बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है. जिसका पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जीओ जारी किया गया है. जिसके तहत पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है.

जानकारी देते एसएसपी, बरिंदर जीत.

ये भी पढ़े: वनकर्मी के हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

एसएसपी उधम सिंह नगर बरिंदर जीत सिंह ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने एक रोडमैप तैयार किया है. जिसके तहत धार्मिक स्थलों, बारात घरों, डीजे वालों और अन्य ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रतिष्ठानों को पुलिस द्वारा जागरूक किया जाएगा.

जिसके बाद सभी को एक सीमित अवधि, सीमित इलाके और रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाने की छूट दी जाएगी.साथ ही बताया कि ध्वनि प्रदूषण कानून तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत 5 साल तक की जेल और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.

Intro:summary- तेज आवाज में लोड स्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर अब पुलिस करेगी कार्यवाही। कार्यवाही करने से पहले पुलिस चलाएगी जन जागरण अभियान।

एंकर- तेज लाउडस्पीकर बजाने या रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर अब पुलिस करेगी कार्यवाही। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापने के लिए पुलिस खरीद रही है ध्वनि मापक यंत्र। ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई करने से पहले पुलिस एक महीना जनता को करेगी जागरूक। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई होगी शुरू जिसमें 5 साल तक की सजा और एक लाख जुर्माने का है प्रावधान।



नोट-


Body:वीओ- देश में लगातार बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जारी किये गये आदेश का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जीओ जारी किया गया है। जिसके बाद अब पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। एसएसपी उधम सिंह नगर बरिंदर जीत सिंह ने बताया ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज सरकार की ओर से जीओ जारी किया है जिस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने एक रोडमैप तैयार किया है जिसके तहत धार्मिक स्थलों बारात करो डीजे वालों व अन्य ध्वनि करने वाले प्रतिष्ठानों को पुलिस द्वारा मीटिंग कर समझाया जाएगा कि एक सीमित अवधि और सीमित इलाके तक ही ध्वनि करनी है। और ध्वनि रात 10 बजे तक ही करनी है।
ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए पुलिस द्वारा ध्वनि मापक यंत्र खरीदे जा रहे हैं। इससे पहले आम जनता को भी ध्वनि प्रदूषण कम करने के बारे में जागरूक किया जाएगा लगभग 1 माह तक पुलिस द्वारा आम जनता को जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा उसके बाद पुलिस ध्वनि प्रदूषण करने वाले या का ध्वनि प्रदूषण कानून को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देगी जिसके तहत 5 साल तक की जेल व एक लाख तक का जुर्माना करने का प्रावधान होगा।

बाइट- बरिंदर जीत एसएसपी उधम सिंह नगर


Conclusion:
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