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चेक बाउंस मामले कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

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Published : Feb 27, 2021, 7:59 PM IST

चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने 6 माह की सजा और 65 हजार का जुर्माना लगाया है.

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चेक बाउंस मामले कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

काशीपुर: चेक बांउस होने पर एसीजेएम ने केलाखेड़ा निवासी सलमान को छह माह के साधारण कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा.

दरअसल, महेशपुरा निवासी विद्या ट्रेडर्स के प्रोपराइटर अनूप विश्नोई ने अपने अधिवक्ता अजय अरोरा के माध्यम से एसीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था. उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल के होल सेल का कारोबार है. केलाखेड़ा निवासी सलमान ने उससे 26 दिसंबर 2015 तक अलग-अलग तिथियों में कुल 81,978 रूपए मूल्य के विभिन्न कंपनियों के मोबाइल खरीदे.

पढ़ें- इंदिरा हृदयेश ने BJP नेताओं को दी मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी, पढ़ें पूरी खबर

26 फरवरी 2015 को उसने 40,500 रुपये का भुगतान कर दिया. शेष भुगतान 41,478 रुपये की एवज में उसने दो मई 2019 को बैंक की केलाखेड़ा शाखा का अपने खाते का चेक दिया. उसने 10 मई, 2019 को यह चेक खाते में लगाया तो चेक बांउस हो गया.

पढ़ें- हरिद्वार: माघ पूर्णिमा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जानिए क्या है महत्व

मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को तलब किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसीजेएम ने आरोपी सलमान को 138 एनआई एक्ट का दोषी पाया. अदालत ने अभियुक्त को छह माह के कारावास और 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा.

काशीपुर: चेक बांउस होने पर एसीजेएम ने केलाखेड़ा निवासी सलमान को छह माह के साधारण कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा.

दरअसल, महेशपुरा निवासी विद्या ट्रेडर्स के प्रोपराइटर अनूप विश्नोई ने अपने अधिवक्ता अजय अरोरा के माध्यम से एसीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था. उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल के होल सेल का कारोबार है. केलाखेड़ा निवासी सलमान ने उससे 26 दिसंबर 2015 तक अलग-अलग तिथियों में कुल 81,978 रूपए मूल्य के विभिन्न कंपनियों के मोबाइल खरीदे.

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26 फरवरी 2015 को उसने 40,500 रुपये का भुगतान कर दिया. शेष भुगतान 41,478 रुपये की एवज में उसने दो मई 2019 को बैंक की केलाखेड़ा शाखा का अपने खाते का चेक दिया. उसने 10 मई, 2019 को यह चेक खाते में लगाया तो चेक बांउस हो गया.

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मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को तलब किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसीजेएम ने आरोपी सलमान को 138 एनआई एक्ट का दोषी पाया. अदालत ने अभियुक्त को छह माह के कारावास और 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा.

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