रुद्रपुर: नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास सहित 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. पॉक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने सजा सुनाई. अपराधी के ऊपर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म कर जान से मारने के आरोप हैं. कोर्ट में सभी आरोप सही पाए गए.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि दिनेशपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उदयनगर झीलपार थाना दिनेशपुर निवासी कमलेश मंडल का उनके घर आना-जाना था. 16 अक्टूबर 2016 की शाम करीब 7 बजे आरोपी कमलेश उनके घर आया हुआ था. कुछ देर बैठने के बाद उनकी नाबालिग बेटी को रामलीला दिखाने के बहाने घर से ले गया, जिसके बाद बेटी और आरोपी दो घंटे बाद भी घर लौट कर नहीं आए तो परिजनों ने ढूंढना शुरू कर दिया. खोजबीन करने के बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी.
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, वहीं नाबालिग टाडा जंगल के पास झाड़ियों में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली. नाबालिग के गुप्तांग से खून बह रहा था, जिसके बाद नाबालिग को अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में उपचार के बाद नाबालिग ने बताया कि आरोपी कमलेश मंडल ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया है. साथ ही मेडिकल रिपोर्ट में भी दुराचार की पुष्टि होने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
आरोपी के खिलाफ पास्को कोर्ट न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की कोर्ट में मुकदमा चला. मामले में 8 गवाह पेश किए गए. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी कमलेश मंडल को धारा 376/2 के तहत आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास और 5 हजार जुर्माना तथा धारा 366 के तहत 5 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माने की धनराशि का 90 प्रतिशत पीड़िता को देने के भी निर्देश दिए.