खटीमा: शिव कॉलोनी निवासी महिला सविता पंत ने अपने पति व ससुरालियों पर दहेज मांगने व उत्पीड़न करने की तहरीर दी है. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास, जेठ-जेठानी व दो ननदों के खिलाफ दहेज अधिनियम 3, 4 व धारा 323 व 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
खटीमा कोतवाली क्षेत्र की शिव कॉलोनी निवासी सविता पंत ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसका विवाह 4 सितंबर 2017 में कैलाश पंत पुत्र भुवन चंद्र पंत निवासी जफरपुर थाना दिनेशपुर से हुआ था. विवाह के समय माता-पिता द्वारा अपनी सामर्थ्य अनुसार उपहार स्वरूप काफी सामान दिया गया था. शादी के दिन से ही उसके पति, सास, जेठ- जेठानी व ननदों द्वारा कम दहेज लाने के लिए ताने दिए जाने लगे. साथ ही ससुरालियों द्वारा उसे पांच लाख नकद व एक कार लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. 4 जून 2018 को सुबह उसके पति व ससुरालियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की तथा उसके पति ने उसे प्रेग्नेंट होने पर भी मायके में छोड़ दिया. उससे कहा गया कि मायके से कार व पांच लाख लेकर आना तभी तुझे वापस घर में आने देंगे.
यह भी पढ़ें-बलात्कारी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना
जब वह 10 जून 2018 को अपने ससुराल गई और अपने मायके वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया तो ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया. वह उस समय 6 माह की गर्भवती थी, जिसकी तहरीर 10 जुलाई को ही थाना दिनेशपुर में उसके द्वारा दी गई थी. पुलिस ने इसे पारिवारिक मामला बताते हुए कोई कार्रवाई नहीं की थी. उसके बाद उसके पति ने उसे मायके छोड़ दिया तब से वह लगातार मायके में ही रह रही है. अपने मायके में उसने 9 सितंबर 2018 को एक पुत्री को जन्म दिया.
वहीं अब खटीमा पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर उसके पति कैलाश पंत, सास दया पंत, जेठ तेज प्रकाश, जेठानी ज्योति पंत व ननद हेमा पांडे व पूजा पंत के खिलाफ दहेज अधिनियम सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.