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दलित हत्याकांड में अनुसूचित जाति आयोग ने दी SSP को चेतावनी, हफ्तेभर में मांगी जांच रिपोर्ट

दलित हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग सख्त हो गया है. आयोग ने एसएसपी को पत्र भेजकर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

दलित हत्याकांड में अनुसूचित जाति आयोग सख्त
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Published : May 9, 2019, 3:18 PM IST

टिहरी: शादी समारोह में दलित युवक को पीटने के बाद हुई मौत के मामले में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग सख्त हो गया है. आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टिहरी जिले के एसएसपी को पत्र भेजकर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने एसएसपी को एक हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट आयोग को सौंपने की बात कही है.

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पत्र के माध्यम से आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जांच रिपोर्ट एक सप्ताह में नहीं सौंपी गई तो अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 2003 की धारा 12 (क) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग कर टिहरी एसएसपी को देहरादून तलब कर पूरे मामले की विवेचना करेगा. साथ ही आयोग ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि आयोग के आदेशों की अवहेलना करना, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है.

उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के सचिव जीआर नौटियाल का कहना है कि उन्होंने इस मामले की पूरी रिपोर्ट टिहरी एसएसपी से तलब की है, जैसे ही रिपोर्ट आयोग को मिलेगी, रिपोर्ट को जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी.

टिहरी: शादी समारोह में दलित युवक को पीटने के बाद हुई मौत के मामले में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग सख्त हो गया है. आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टिहरी जिले के एसएसपी को पत्र भेजकर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने एसएसपी को एक हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट आयोग को सौंपने की बात कही है.

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पत्र के माध्यम से आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जांच रिपोर्ट एक सप्ताह में नहीं सौंपी गई तो अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 2003 की धारा 12 (क) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग कर टिहरी एसएसपी को देहरादून तलब कर पूरे मामले की विवेचना करेगा. साथ ही आयोग ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि आयोग के आदेशों की अवहेलना करना, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है.

उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के सचिव जीआर नौटियाल का कहना है कि उन्होंने इस मामले की पूरी रिपोर्ट टिहरी एसएसपी से तलब की है, जैसे ही रिपोर्ट आयोग को मिलेगी, रिपोर्ट को जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी.

Intro:टिहरी जिले के कोट गांव में पिछले महीने, शादी समारोह में दलित युवक को पीटने के बाद हुई मौत के मामले में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग पूरी तरह से सख्त हो गया है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टिहरी जिले के एसएसपी को पत्र भेजकर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। आयोग ने एसएसपी को सख्त राज्य में एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट आयोग को सौपने बात कही है।


Body:इसके साथ ही इस पत्र के माध्यम से कहा कि यदि जांच रिपोर्ट एक सप्ताह में आयोग को नहीं सौंपी गई तो आयोग, अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 2003 की धारा 12 (क) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग कर टिहरी एसएसपी को देहरादून बुलाकर तलब कर पूरे मामले की विवेचना करेगा। साथ ही आयोग ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि आयोग के आदेशों की अवहेलना करना, भारतीय दंड संहिता के प्रवधानों के अंतर्गत दंडनीय है। 

हालांकि दलित हत्या के संबंध में आयोग पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है जिसको लेकर एसएसपी को एक सप्ताह के भीतर जांच उपलब्ध किए जाने के संबंध में पत्र भेजा है और पत्र के माध्यम यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई तो आयोग अपने अधिकारों का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के सचिव जीआर नौटियाल ने बताया कि इस मामले की पूरी रिपोर्ट टिहरी एसएसपी से तलब की गई है जैसे ही रिपोर्ट आयोग के पास आती है उसके बाद रिपोर्ट को जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी।

बाइट - जी.आर. नौटियाल (सचिव, उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग)


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