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टिहरी: SOG के हत्थे चढ़ा वन्यजीव तस्कर, गुलदार की खाल बरामद

टिहरी जिल की एसओजी टीम ने एक वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से टीम ने गुलदार की खाल बरामद की है.

Tehri Guldar Skins Recovered
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Published : Jan 24, 2021, 3:36 PM IST

टिहरी: जिले के थाना मुनिकीरेती क्षेत्र में गरुड़ चट्टी पुल के पास से SOG की टीम ने एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके पास से पुलिस ने गुलदार की खाल बरामद की है. खाल लगभग एक सप्ताह पुरानी बताई जा रही है. एसओजी के मुताबिक गुलदार की उम्र लगभग 5 से 6 साल रही होगी.

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो जहां रहता है, वहा घना जंगल है. जहां गुलदार आदि जंगली जानवर अधिक तादाद में है. अक्सर वहां बाहरी बाबाओं का आना जाना लगा रहता हैं, जिन्हें तन्त्र विद्या के लिए गुलदार की खाल की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए वो अच्छी खासी रकम देते हैं, इसी लालच में उसने ये काम किया है.

पढ़ें- बाल मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी ने अधिकारियों संग की बैठक, सीएम का जताया आभार

गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रकाश बताया जा रहा है, जो पौड़ी गढ़वाल जनपद के लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र का रहने वाला है. एसओजी प्रभारी ने खाल की पहचान करने के लिए तत्काल मौके पर वनविभाग की टीम को बुलाया. मुनिकीरेती थाना पुलिस ने अभियुक्त प्रकाश के खिलाफ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधन 2006) में अभियोग पंजीकृत किया है.

टिहरी: जिले के थाना मुनिकीरेती क्षेत्र में गरुड़ चट्टी पुल के पास से SOG की टीम ने एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया है. उसके पास से पुलिस ने गुलदार की खाल बरामद की है. खाल लगभग एक सप्ताह पुरानी बताई जा रही है. एसओजी के मुताबिक गुलदार की उम्र लगभग 5 से 6 साल रही होगी.

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो जहां रहता है, वहा घना जंगल है. जहां गुलदार आदि जंगली जानवर अधिक तादाद में है. अक्सर वहां बाहरी बाबाओं का आना जाना लगा रहता हैं, जिन्हें तन्त्र विद्या के लिए गुलदार की खाल की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए वो अच्छी खासी रकम देते हैं, इसी लालच में उसने ये काम किया है.

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गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रकाश बताया जा रहा है, जो पौड़ी गढ़वाल जनपद के लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र का रहने वाला है. एसओजी प्रभारी ने खाल की पहचान करने के लिए तत्काल मौके पर वनविभाग की टीम को बुलाया. मुनिकीरेती थाना पुलिस ने अभियुक्त प्रकाश के खिलाफ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधन 2006) में अभियोग पंजीकृत किया है.

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