ETV Bharat / state

उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में आयोजित किये गये विधिक साक्षरता शिविर - Legal literacy camps organized

महिलाओं को विधिक साक्षर करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. कार्यक्रम में महिलाओं के संवैधानिक अधिकार के साथ ही विवाह एवं तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार कानून, दहेज प्रतिषेध, एसिड अटैक, घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराधों के साथ ही अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से समझाया गया.

Etv Bharat
उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में आयोजित किये गये विधिक साक्षरता शिविर
author img

By

Published : Oct 16, 2022, 10:16 PM IST

विकासनगर/टिहरी/काशीपुर: प्रदेशभर के अलग-अलग जिलों में आज राष्ट्रीय विधिक साक्षरता प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया. साक्षरता शिविर में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई.

विकासनगर में हर्ष यादव सचिव एवं वरिष्ठ सिविल जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को भारतीय दंड संहिता में वर्णित महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत मीडिया के दायित्व का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार के बारे में भी बताया. अपर सिविल जज देहरादून अवंतिका सिंह चौधरी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिलाओं के विभिन्न अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. महिलाओं को उत्तराधिकार के संबंध में प्राप्त अधिकारों से भी अवगत कराया. विकासनगर तहसीलदार चमन सिंह ने राजस्व विभाग की जन समस्या के हित की योजनाओं के संबंध में विशेष रूप से अवगत कराया. राजस्व वसूली के दौरान महिलाओं के अधिकारों के संबंध में भी जानकारी दी.

पढे़ं- कुंडा हत्याकांड: गुरताज ने करवाचौथ पर पत्नी को दी अंतिम विदाई, दो मासूमों के सिर से उठा मां का साया

टिहरी गढ़वाल में भी ग्रामीण महिलाओं को कानून की जानकारी दी गई.नगर पालिका परिषद सभागार नरेंद्र नगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल व राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण महिलाओं को कानून की जानकारी प्रदत कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर सीनियर सिविल जज,सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल ममता पंत के द्वारा महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया. महिलाओं की समाज में भूमिका को वर्णित किया गया. मुख्य वन स्टॉप सेंटर नई टिहरी की वरिष्ठ अधिवक्ता बीना सजवान के द्वारा घरेलू हिंसा के संदर्भ में विस्तारपूर्वक बताया गया. वहीं अन्य वक्ताओं के द्वारा भी महिलाओं की समाज में भूमिका का वर्णन उदाहरण देकर बताया गया.

पढे़ं- गुरप्रीत की मौत प्रदेश के स्वाभिमान पर चोट', हरदा ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल

उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में भी राष्ट्रीय विधिक साक्षरता प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया. साक्षरता शिविर में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई.

विकासनगर/टिहरी/काशीपुर: प्रदेशभर के अलग-अलग जिलों में आज राष्ट्रीय विधिक साक्षरता प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया. साक्षरता शिविर में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई.

विकासनगर में हर्ष यादव सचिव एवं वरिष्ठ सिविल जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को भारतीय दंड संहिता में वर्णित महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत मीडिया के दायित्व का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार के बारे में भी बताया. अपर सिविल जज देहरादून अवंतिका सिंह चौधरी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत महिलाओं के विभिन्न अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. महिलाओं को उत्तराधिकार के संबंध में प्राप्त अधिकारों से भी अवगत कराया. विकासनगर तहसीलदार चमन सिंह ने राजस्व विभाग की जन समस्या के हित की योजनाओं के संबंध में विशेष रूप से अवगत कराया. राजस्व वसूली के दौरान महिलाओं के अधिकारों के संबंध में भी जानकारी दी.

पढे़ं- कुंडा हत्याकांड: गुरताज ने करवाचौथ पर पत्नी को दी अंतिम विदाई, दो मासूमों के सिर से उठा मां का साया

टिहरी गढ़वाल में भी ग्रामीण महिलाओं को कानून की जानकारी दी गई.नगर पालिका परिषद सभागार नरेंद्र नगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल व राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण महिलाओं को कानून की जानकारी प्रदत कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर सीनियर सिविल जज,सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल ममता पंत के द्वारा महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया. महिलाओं की समाज में भूमिका को वर्णित किया गया. मुख्य वन स्टॉप सेंटर नई टिहरी की वरिष्ठ अधिवक्ता बीना सजवान के द्वारा घरेलू हिंसा के संदर्भ में विस्तारपूर्वक बताया गया. वहीं अन्य वक्ताओं के द्वारा भी महिलाओं की समाज में भूमिका का वर्णन उदाहरण देकर बताया गया.

पढे़ं- गुरप्रीत की मौत प्रदेश के स्वाभिमान पर चोट', हरदा ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल

उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में भी राष्ट्रीय विधिक साक्षरता प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया. साक्षरता शिविर में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.