टिहरी: नई टिहरी जिला मुख्यालय में पूल्ड हाउस के आवासों से बिना बिजली-पानी के बिलों का भुगतान किए आवास छोड़ने पर विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी तय होगी. तबादला होने के बाद आवास की चाबी पटल सहायक को नहीं सौंपने पर भी विभागाध्यक्ष ही जिम्मेदार होंगे. डीएम ईवा श्रीवास्तव ने कार्यालय ज्ञापन जारी करते हुये सभी विभागाध्यक्षों से एक सप्ताह के भीतर सेवानिवृत्त और स्थानांतरित कर्मचारियों की आख्या एक सप्ताह के भीतर देने के निर्देश दिये हैं.
नई टिहरी में पूल्ड हाउसिंग के अंतर्गत निर्मित आवासों का आवंटन जिला कार्यालय एवं रखरखाव प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग नई टिहरी के द्वारा किया जाता है. नई टिहरी में पूल्ड हाउसिंग आवासों को नई टिहरी मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को आवंटित किया जाता है. देखने में आ रहा है कि अधिकारियों-कर्मचारियों के सेवानिवृत्त एवं स्थानांतरित होने पर आवंटित आवास खाली करते समय उस आवास का बिजली व पानी के अंतिम बिलों को जमा कराए बिना ही आवास का कब्जा छोड़ दिया जाता है. कतिपय अधिकारियों-कर्मचारियों ने आवास का कब्जा अपने स्तर से ही बिना आवंटन के अन्य को सौंप दिया. जबकि उक्त आवास की चाबी आवास खाली करने के बाद जिला कार्यालय में संबंधित पटल सहायक के पास जमा की जानी चाहिए. ऐसी स्थिति में नये अधिकारी-कर्मचारी को बिजली-पानी के संयोजन को अपने नाम स्थानांतरित करने में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
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डीएम ने कहा कि जल संस्थान एवं विद्युत विभाग की अदेयता प्रमाण पत्र की रसीद जमा किये बिना कर्मचारी-अधिकारी को कार्यमुक्त ना किया जाए. सेवानिवृत्तों का भुगतान भी देयकों के बाद सुनिश्चित किया जाय. ऐसा न करने पर विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.