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हाईकोर्ट के निर्देश पर धनौल्टी में खाद्य कारोबारियों को किया जागरूक - खाद्य सुरक्षा कानून समाचार

धनौल्टी में खाद्य पदार्थों के कारोबारियों को जागरूक करने के लिए मीटिंग की गई. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कारोबारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. हाईकोर्ट और जिला जज टिहरी के निर्देश पर ये खाद्य सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया.

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धनौल्टी
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Published : Sep 6, 2021, 11:59 AM IST

धनौल्टी: खाद्य कारोबारियों के साथ जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा खाद्य कारोबारियों को कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा कानून के प्रति व्यापारियों को जागरूक किया गया. खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम हाईकोर्ट व जिला जज टिहरी के निर्देश के अनुपालन में चलाया जा रहा है.

जागरूकता कार्यक्रम में सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा कानून के नये नियमों के बारे में जानकारी दी गई. साथ ही निर्देश दिये गये कि सभी कारोबारियों को कोविड नियमों के पालन के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा कानून के द्वारा जारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

खाद्य कारोबारियों को किया जागरूक

इसमें मुख्य रूप से सभी खाद्य व्यापारियों के लिए अपने-अपने प्रतिष्ठानों के फूड सेफ्टी बोर्ड लगाना, लाइसेंस के साथ-साथ वैध बिल रखना, ढक्कन के साथ दुकान के बाहर अनिवार्य रूप से कूड़ादान रखना, कोई भी खाद्य सामाग्री फर्श पर न रखना शामिल है. इसके साथ ही होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट के कारोबारियों को 1 से 25 कर्मचारियों के साथ एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखना अनिवार्य है.

25 से 50 कर्मचारियों के साथ दो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखना जरूरी है. साथ ही सभी को सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों पर ध्यान रखना जरूरी है. ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
ये भी पढ़ें: देहरादून में सरसों के तेल की गई सैंपलिंग, जांच रिपोर्ट का इंतजार


बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा खाद्य कारोबारियों को कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा कानून के प्रति व्यापारियों को जागरूक किया गया.

धनौल्टी: खाद्य कारोबारियों के साथ जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा खाद्य कारोबारियों को कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा कानून के प्रति व्यापारियों को जागरूक किया गया. खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम हाईकोर्ट व जिला जज टिहरी के निर्देश के अनुपालन में चलाया जा रहा है.

जागरूकता कार्यक्रम में सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा कानून के नये नियमों के बारे में जानकारी दी गई. साथ ही निर्देश दिये गये कि सभी कारोबारियों को कोविड नियमों के पालन के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा कानून के द्वारा जारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

खाद्य कारोबारियों को किया जागरूक

इसमें मुख्य रूप से सभी खाद्य व्यापारियों के लिए अपने-अपने प्रतिष्ठानों के फूड सेफ्टी बोर्ड लगाना, लाइसेंस के साथ-साथ वैध बिल रखना, ढक्कन के साथ दुकान के बाहर अनिवार्य रूप से कूड़ादान रखना, कोई भी खाद्य सामाग्री फर्श पर न रखना शामिल है. इसके साथ ही होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट के कारोबारियों को 1 से 25 कर्मचारियों के साथ एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखना अनिवार्य है.

25 से 50 कर्मचारियों के साथ दो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखना जरूरी है. साथ ही सभी को सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों पर ध्यान रखना जरूरी है. ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
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बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा खाद्य कारोबारियों को कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा कानून के प्रति व्यापारियों को जागरूक किया गया.

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