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छात्रा को फीस न लौटाना CIMS कॉलेज को पड़ा भारी, हर्जाने के साथ देगी होगी इतनी राशि

देहरादून स्थित सीआईएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुंआवाला को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग टिहरी ने कड़ी फटकार लगाई है. इतना ही नहीं कॉलेज प्रशासन को हर्जाने के साथ फीस लौटाने को भी कहा है.

Consumer Disputes Redressal Commission tehri
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग टिहरी
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Published : Jul 15, 2022, 2:18 PM IST

टिहरीः देहरादून के सीआईएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुंआवाला को छात्रा को फीस न लौटाना महंगा पड़ गया. मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग टिहरी ने कॉलेज प्रशासन को फटकार लगाते हुए छात्रा को 1,73,700 रुपए की फीस में 85 प्रतिशत धनराशि लौटाने के आदेश दिए हैं. साथ ही मानसिक क्षति के तौर पर 50 हजार रुपए व 10 हजार रुपए वाद-व्यय के रूप में देने को कहा है.

जानकारी के मुताबिक, टिहरी के मोलधार कॉलोनी निवासी लाखीराम की बेटी कृष्णा ने अगस्त 2018 में देहरादून के सीआईएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुंआवाला (CIMS Nursing College Dehradun) में बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था. इस दौरान लाखीराम ने प्रवेश शुल्क और छात्रावास शुल्क के रूप में एक लाख 73 हजार 700 रुपए की फीस कॉलेज में जमा कराई थी. लेकिन उसके बाद अक्टूबर 2018 में कृष्णा का एडमिशन राजकीय नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर में हो गया.

वहीं, छात्रा के पिता लाखीराम ने देहरादून के सीआईएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुंआवाला से कॉलेज में जमा फीस वापस मांगी. लेकिन कॉलेज ने लगातार लाखीराम को गुमराह किया और फीस वापस नहीं की. कॉलेज के कई चक्कर काटने के बाद भी जब फीस वापस नहीं की गई तो लाखीराम ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission Tehri) में शिकायत दर्ज कराई.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड आयुर्वेद विवि: कुलपति ने देहरादून और ऋषिकुल कैंपस हरिद्वार के निदेशकों को हटाया

अधिवक्ता सावन सिंह कैंतुरा ने बताया कि इस मामले में कॉलेज की तरफ से संयुक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के पत्र और आयोग की तरफ से जारी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया. न ही कॉलेज की तरफ से कोई आयोग में हाजिर हुआ. इस मामले में पूरा पक्ष सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष व जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने देहरादून के सीआईएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुंआवाला पर जुर्माना लगाया है.

अधिवक्ता सावन सिंह के मुताबिक, सीआईएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग (CIMS Nursing College Dehradun) को एक लाख 73 हजार 700 रुपए की 85 प्रतिशत धनराशि फीस के रूप में छात्रा को लौटानी होगी. इस अलावा कॉलेज को मानसिक क्षति के तौर पर 50 हजार रुपए का हर्जाना भी देना होगा. इतना ही नहीं दस हजार रुपए वाद-व्यय के रूप में देने के आदेश भी दिए गए हैं. मामले की सुनवाई के दौरान सदस्य गीतांजलि सजवाण भी मौजूद रहीं.

टिहरीः देहरादून के सीआईएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुंआवाला को छात्रा को फीस न लौटाना महंगा पड़ गया. मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग टिहरी ने कॉलेज प्रशासन को फटकार लगाते हुए छात्रा को 1,73,700 रुपए की फीस में 85 प्रतिशत धनराशि लौटाने के आदेश दिए हैं. साथ ही मानसिक क्षति के तौर पर 50 हजार रुपए व 10 हजार रुपए वाद-व्यय के रूप में देने को कहा है.

जानकारी के मुताबिक, टिहरी के मोलधार कॉलोनी निवासी लाखीराम की बेटी कृष्णा ने अगस्त 2018 में देहरादून के सीआईएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुंआवाला (CIMS Nursing College Dehradun) में बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था. इस दौरान लाखीराम ने प्रवेश शुल्क और छात्रावास शुल्क के रूप में एक लाख 73 हजार 700 रुपए की फीस कॉलेज में जमा कराई थी. लेकिन उसके बाद अक्टूबर 2018 में कृष्णा का एडमिशन राजकीय नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर में हो गया.

वहीं, छात्रा के पिता लाखीराम ने देहरादून के सीआईएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुंआवाला से कॉलेज में जमा फीस वापस मांगी. लेकिन कॉलेज ने लगातार लाखीराम को गुमराह किया और फीस वापस नहीं की. कॉलेज के कई चक्कर काटने के बाद भी जब फीस वापस नहीं की गई तो लाखीराम ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission Tehri) में शिकायत दर्ज कराई.

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अधिवक्ता सावन सिंह कैंतुरा ने बताया कि इस मामले में कॉलेज की तरफ से संयुक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के पत्र और आयोग की तरफ से जारी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया. न ही कॉलेज की तरफ से कोई आयोग में हाजिर हुआ. इस मामले में पूरा पक्ष सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष व जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने देहरादून के सीआईएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुंआवाला पर जुर्माना लगाया है.

अधिवक्ता सावन सिंह के मुताबिक, सीआईएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग (CIMS Nursing College Dehradun) को एक लाख 73 हजार 700 रुपए की 85 प्रतिशत धनराशि फीस के रूप में छात्रा को लौटानी होगी. इस अलावा कॉलेज को मानसिक क्षति के तौर पर 50 हजार रुपए का हर्जाना भी देना होगा. इतना ही नहीं दस हजार रुपए वाद-व्यय के रूप में देने के आदेश भी दिए गए हैं. मामले की सुनवाई के दौरान सदस्य गीतांजलि सजवाण भी मौजूद रहीं.

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