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नाबालिग से रेप का मामला, दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

rap with minor girl case in Tehri जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रूपये के अर्थदंड के साथ 20 साल की सजा सुनाई है.

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Published : Aug 1, 2023, 7:46 PM IST

टिहरी: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. वहीं, अर्थदंड न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

एडीजीसी बेणीमाधव शाह ने बताया कि 26 मार्च 2022 को थत्यूड़ थाना में पीड़िता के भाई ने तहरीर दी थी. जिसमें बताया गया कि मुकेश कुमार नाम का व्यक्ति 23 मार्च को उसकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया. परिजनों ने पीड़िता की खोजबीन भी की, लेकिन कोई पता नहीं चला. दोषी का मोबाइल उसी वक्त से स्विच ऑफ हो गया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की.मुखबिर की सूचना और एक्टिव सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने पीड़िता को दोषी के घर से बरामद किया.

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दोनों का मेडिकल कराने के बाद अभियुक्त को जेल भेजने की कार्रवाई की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए थत्यूड़ थाना पुलिस ने 23 मई 2022 को पॉक्सो, अपहरण सहित कई संगीन धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. 31 जुलाई को अदालत में मामले में बहस हुई. अभियोजन की ओर से कई दस्तावेज और गवाह पेश किए गए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) योगेश कुमार गुप्ता की कोर्ट ने अभियुक्त मुकेश कुमार को दोषी पाते हुए 20 साल की जेल और 10 हजार रूपये का अर्थदंड का लगाया.

ये भी पढ़ें: रानीपुर ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेमी ही निकला कातिल, पुराने सिम ने खोले...

टिहरी: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. वहीं, अर्थदंड न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

एडीजीसी बेणीमाधव शाह ने बताया कि 26 मार्च 2022 को थत्यूड़ थाना में पीड़िता के भाई ने तहरीर दी थी. जिसमें बताया गया कि मुकेश कुमार नाम का व्यक्ति 23 मार्च को उसकी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया. परिजनों ने पीड़िता की खोजबीन भी की, लेकिन कोई पता नहीं चला. दोषी का मोबाइल उसी वक्त से स्विच ऑफ हो गया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की.मुखबिर की सूचना और एक्टिव सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने पीड़िता को दोषी के घर से बरामद किया.

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दोनों का मेडिकल कराने के बाद अभियुक्त को जेल भेजने की कार्रवाई की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए थत्यूड़ थाना पुलिस ने 23 मई 2022 को पॉक्सो, अपहरण सहित कई संगीन धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. 31 जुलाई को अदालत में मामले में बहस हुई. अभियोजन की ओर से कई दस्तावेज और गवाह पेश किए गए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) योगेश कुमार गुप्ता की कोर्ट ने अभियुक्त मुकेश कुमार को दोषी पाते हुए 20 साल की जेल और 10 हजार रूपये का अर्थदंड का लगाया.

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