धनौल्टी: विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत वार्ड-15 बिष्ठौसी की सीट पर संपन्न हुई मतगणना के बाद भाजपा समर्थित प्रत्याशी देवेन्द्र पंवार अपनी जीत की उम्मीद जता रहे हैं. हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर उप चुनाव परिणाम को हाईकोर्ट में बंद लिफाफे में जमा कर दिया जाएगा. जिसकी घोषणा अंतिम फैसला आने के बाद होगी.
5 अक्टूबर को बिष्टौसी सीट पर हुई थी वोटिंग: जिला पंचायत सदस्य के उप चुनाव में बिष्टौसी सीट पर 5 अक्टूबर 2023 को वोटिंग हुई थी. चुनाव में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि भाजपा समर्थित प्रत्याशी देवेन्द्र पंवार और निर्दलीय प्रत्याशी उनका बेटा दोनों मैदान में थे, जबकि कांग्रेस समर्थित संदीप सिंह राणा तीसरे प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे. सूत्रों की मानें तो, भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने अपने बेटे को बैकप प्रत्याशी के रूप में मैदान में रखा था.
कांग्रेस प्रत्याशी को चुना गया था निर्विरोध: गौरतलब है कि पिछले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित अमेन्द्र सिंह बिष्ट व भाजपा समर्थित देवेन्द्र सिंह पंवार इसी वार्ड से चुनावी मैदान में थे, लेकिन अमनेन्द्र बिष्ट की आपत्ति पर देवेन्द्र पंवार के नामांकन को निरस्त कर अमनेन्द्र बिष्ट को इस वार्ड पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था. जिसके बाद देवेन्द्र सिंह पंवार द्वारा अपने नामांकन निरस्त किये जाने पर जिला न्यायालय में चुनौती दी गई थी.
भाजपा प्रत्याशी ने दायर की थी याचिका: इसके बाद जिला न्यायाधीश के आदेश दिनांक 08/12/2022 द्वारा दिनांक 27/09/2019 को याचिकाकर्ता देवेन्द्र सिंह पंवार के नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत किये जाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को पलटकर सदस्य पद पर अमनेन्द्र सिंह के निर्विरोध निर्वाचित होने के आदेश को निरस्त कर दिया. साथ ही उक्त वार्ड का पद रिक्त घोषित कर विधि अनुसार फिर निर्वाचन कराने का आदेश दिया गया. इस प्रकार उक्त वार्ड का सदस्य पद रिक्त हो गया.
चुनाव परिणाम लिफाफे में बंद: अमनेन्द्र सिंह द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध नैनीताल हाईकोर्ट में अमनेद्र बिष्ट बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य वाद दायर किए गए. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2023 को उक्त प्रकरण के संबंध में सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई, लेकिन अभी तक कोई अंतिम राहत प्रदान न होने के कारण एक बार फिर निर्वाचन के संबंध में विधि अनुसार निर्वाचन हेतु कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे. जिसके बाद अमनेन्द्र बिष्ट द्वारा चुनाव परिणाम की घोषणा को लेकर हाईकोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखा था. जिसके बाद 27/09/2023 को हाईकोर्ट ने चुनाव परिणाम को सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में जमा करने के आदेश दिये थे .
हाईकोर्ट के आदेश पर होगी परिणाम की घोषणा: निर्वाचन अधिकारी (A.R.O)प्रशांत भट्ट ने बताया कि मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई थी. चुनाव परिणाम को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सील बंद लिफाफे में बंद कर हाईकोर्ट भेजा जा रहा है. जिसकी विधिवत घोषणा माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश पर की जाएगी.
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भाजपा प्रत्याशी देवेन्द्र पंवार को जीत की उम्मीद: मतगणना पूरी होने के बाद भाजपा समर्थित प्रत्याशी देवेन्द्र पंवार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का वो सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें खुशी है कि जनता ने अपना आशीर्वाद देकर उनके पक्ष में मतदान किया है.
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