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टिहरी: जमीन खरीद मामले में ITBP के आईजी पर मुकदमा दर्ज - आईटीबीपी के आईजी के खिलाफ मुकदमा

टिहरी में गलत तरीके से जमीन खरीदने के मामले में आईटीबीपी के आईजी संजीव रैना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

Case against ITBP IG
आईटीबीपी के आईजी के खिलाफ मुकदमा
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Published : Sep 8, 2020, 5:34 PM IST

टिहरी: धनौल्टी विधानसभा के अंतर्गत जमीन खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है. जिसमें आईटीबीपी के आईजी की मुसीबतें बढ़ सकती है. कैंपटी फॉल पुलिस थाने में आईटीबीपी के आईजी संजीव रैना के खिलाफ देहरादून के सतबीर यादव ने 420, 120-बी, 181, 468 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

Case against ITBP IG
एफआईआर की कॉपी.

पुलिस तहरीर में कहा गया है कि आईजी ने नियम विरुद्ध तरीके से उत्तराखंड के धनौल्टी क्षेत्र में 750 वर्ग मीटर जमीन पहले अपने अनुसेवक के नाम पर खरीदी. फिर उसे अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जमीन खरीदने के समय आईटीबीपी के आईजी संजीव रैना देहरादून स्थित सीमा द्वार पर तैनात थे. सतबीर यादव के मुताबिक, यह जमीन 750 वर्ग मीटर और अनुसेवक से धीरे-धीरे परिजनों के नाम पर ट्रांसफर करा ली.

ये भी पढ़ें: कोरोना: हरिद्वार महाकुंभ के स्वरूप पर संशय, अंतिम चरण में तैयारियां

इस मामले में एक शिकायती लेटर के बाद जब विभागीय जांच हुई तो मामला सही पाया गया है. जिसके बाद संजीव रैना, बबिता रैना के खिलाफ 420,120-बी, 181, 468 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है. ऐसे में अब टिहरी पुलिस डीजी आईटीबीपी को पत्र लिखकर जांच में सहयोग करने की मांग करेगी.

नियमानुसार उत्तराखंड में उत्तराखंड मूल का निवासी व्यक्ति ही 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीद सकता है. मामले में धोखाधड़ी जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें उनके अनुसेवक की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है.

टिहरी: धनौल्टी विधानसभा के अंतर्गत जमीन खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है. जिसमें आईटीबीपी के आईजी की मुसीबतें बढ़ सकती है. कैंपटी फॉल पुलिस थाने में आईटीबीपी के आईजी संजीव रैना के खिलाफ देहरादून के सतबीर यादव ने 420, 120-बी, 181, 468 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

Case against ITBP IG
एफआईआर की कॉपी.

पुलिस तहरीर में कहा गया है कि आईजी ने नियम विरुद्ध तरीके से उत्तराखंड के धनौल्टी क्षेत्र में 750 वर्ग मीटर जमीन पहले अपने अनुसेवक के नाम पर खरीदी. फिर उसे अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जमीन खरीदने के समय आईटीबीपी के आईजी संजीव रैना देहरादून स्थित सीमा द्वार पर तैनात थे. सतबीर यादव के मुताबिक, यह जमीन 750 वर्ग मीटर और अनुसेवक से धीरे-धीरे परिजनों के नाम पर ट्रांसफर करा ली.

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इस मामले में एक शिकायती लेटर के बाद जब विभागीय जांच हुई तो मामला सही पाया गया है. जिसके बाद संजीव रैना, बबिता रैना के खिलाफ 420,120-बी, 181, 468 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है. ऐसे में अब टिहरी पुलिस डीजी आईटीबीपी को पत्र लिखकर जांच में सहयोग करने की मांग करेगी.

नियमानुसार उत्तराखंड में उत्तराखंड मूल का निवासी व्यक्ति ही 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीद सकता है. मामले में धोखाधड़ी जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें उनके अनुसेवक की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है.

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