टिहरी: जिले में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पति, सास और ससुर को कोरोना निवारक निरोध केंद्र न होने से टिहरी जेल में भेजा गया. मामला पिपोला गांव का है. बीती 21 अप्रैल को जीत सिंह की पत्नी वंदना की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. पुलिस ने महिला की मौत के मामले में उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. राजस्व पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया.
आरोपियों को भेजा टिहरी जेल. तीनों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है. राजस्व पुलिस जब उन्हें लेकर नई टिहरी जिला कारागार में पहुंची तो कारागार प्रशासन ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए तीनों को जेल में रखने से मना कर दिया. गौरतलब है कि जिला कारागार अधीक्षक एसएस राणा ने कहा कि उच्चाधिकारियों के स्पष्ट निर्देश हैं, कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए किसी भी बाहर के कैदी को जेल में नहीं रखा जाएगा. कैदियों की सुरक्षा के लिए यह निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अपर पुलिस महानिदेशक कारागार उत्तराखंड का 22 अप्रैल को पत्र आया है. इसमें बाहर से आने वाले नए कैदियों को रखने के लिए मना किया गया है. इस जेल में कैदियों को रखने की क्षमता 150 है और इस जेल में क्षमता से अधिक 164 कैदी रह रहे हैं. इनको कोरोना से संक्रमण न हो इसके लिए अपर पुलिस महानिदेशक कारागार उत्तराखंड ने नए कैदियों के लिए कोरोना निवारक निरोध केंद्र बनाने के आदेश दिए हैं. यह भी पढ़ें: श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में हो सकेगा कोरोना टेस्ट, अनुमति का इंतजार
पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे एक महीने तक कोरोना प्रीवेंटिव डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा. जिसके बाद कोरोना वायरस से पीड़ित ना होने पर ही उसे जेल में शिफ्ट कराया जाएगा. उसके बाद एसडीएम फिंचाराम चौहान जेल पहुंचे और तीनों आरोपियों को जेल में रखने के निर्देश दिए. इसके बाद तीनों आरोपियों को टिहरी जेल में ही रखा गया है.