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रुद्रप्रयाग: लॉकडाउन के दौरान डीएम ने दी इन सेवाओं के संचालन में सशर्त छूट

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला मजिस्ट्रेट मंगेश घिल्डियाल ने लॉकडाउन अवधि में स्थानीय सेवाओं के संचालन में सशर्त छूट दी है.

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लॉकडाउन के दौरान डीएम ने दी इन सेवाओं के संचालन में सशर्त छूट
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Published : Apr 23, 2020, 8:25 PM IST

रुद्रप्रयाग: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला मजिस्ट्रेट मंगेश घिल्डियाल ने लॉकडाउन अवधि में स्थानीय सेवाओं के संचालन में सशर्त छूट दी है. उन्होंने कहा कि अनुमति इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य होगी कि इस दौरान कार्यालयों, कार्यशालाओं, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए भारत सरकार के मानक संचालन प्रक्रिया एवं लॉकडाउन उपायों के रूप में सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.

दरअसल, कृषि और बागवानी गतिविधियों जैसे बीज और बागवानी उत्पादों के लिए निरीक्षण और उपचार सुविधा पैक के लिए निर्यात व आयात सुविधा कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान, अंतर राज्य और राज्य के अंदर रोपण सामग्री, शहद और मौन पालन उत्पादों का आवागमन की सशर्त छूट दी है. इसी तरह सामाजिक क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख करने वाले सेवक जो उनके घरों में रहते हैं उनको भी छूट मिलेगी. सामाजिक उपयोगिता में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधा भी शामिल है. सुबह सात से दोपहर एक बजे तक यह सुविधा रहेगी.

पढ़े- चंपावत: 101 साल की बुजुर्ग के घर खुद आया 'बैंक'

वहीं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में नगरीय क्षेत्रों में स्थिति खाद्य प्रसंस्करण इकाई जैसे ब्रेड फैक्ट्री, दुग्ध प्रसंस्करण, कारखाना, आटा चक्की इत्यादि भी खुली रहेगी. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान में विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक पुस्तकों की दुकान एवं बिजली के पंखों की दुकान भी सुबह 7 से 1 बजे तक खुली रहेगी. वन कार्यालय के अंतर्गत वन संवर्धन कार्यों सहित वानिकी रोपण और संबद्ध गतिविधियां भी शामिल होगी.

पढ़े- प्रतापनगर: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चढ़ा अराजकता की भेंट

बता दें, जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा. उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाई अमल में लाई जाएगी.

रुद्रप्रयाग: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला मजिस्ट्रेट मंगेश घिल्डियाल ने लॉकडाउन अवधि में स्थानीय सेवाओं के संचालन में सशर्त छूट दी है. उन्होंने कहा कि अनुमति इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य होगी कि इस दौरान कार्यालयों, कार्यशालाओं, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए भारत सरकार के मानक संचालन प्रक्रिया एवं लॉकडाउन उपायों के रूप में सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.

दरअसल, कृषि और बागवानी गतिविधियों जैसे बीज और बागवानी उत्पादों के लिए निरीक्षण और उपचार सुविधा पैक के लिए निर्यात व आयात सुविधा कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान, अंतर राज्य और राज्य के अंदर रोपण सामग्री, शहद और मौन पालन उत्पादों का आवागमन की सशर्त छूट दी है. इसी तरह सामाजिक क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख करने वाले सेवक जो उनके घरों में रहते हैं उनको भी छूट मिलेगी. सामाजिक उपयोगिता में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधा भी शामिल है. सुबह सात से दोपहर एक बजे तक यह सुविधा रहेगी.

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वहीं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में नगरीय क्षेत्रों में स्थिति खाद्य प्रसंस्करण इकाई जैसे ब्रेड फैक्ट्री, दुग्ध प्रसंस्करण, कारखाना, आटा चक्की इत्यादि भी खुली रहेगी. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान में विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक पुस्तकों की दुकान एवं बिजली के पंखों की दुकान भी सुबह 7 से 1 बजे तक खुली रहेगी. वन कार्यालय के अंतर्गत वन संवर्धन कार्यों सहित वानिकी रोपण और संबद्ध गतिविधियां भी शामिल होगी.

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बता दें, जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा. उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाई अमल में लाई जाएगी.

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