श्रीनगर: अवैध रूप से संचालित मीट शॉप को लेकर नगर निकाय सभागार में नगर आयुक्त और एसडीएम अजयवीर सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई. बैठक की. जिसमें 30 सितंबर 2021 से नगर क्षेत्र में खुली नई मीट की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए.
बैठक में मीट शॉप संचालकों की समस्याओं को सुना गया. साथ ही खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए. बैठक में एसडीएम ने मीट शॉप संचालकों को स्लॉटर हाउस में ही स्लॉटरिंग करने के निर्देश दिये गए हैं. जिस पर सभी मांस विक्रेताओं की सहमति बनी है. वहीं, चेतावनी दी गई कि यदि दुकानों में किसी को स्लॉटरिंग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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इस बैठक में नगर क्षेत्र में मंदिर के पास संचालित दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए. जिस पर नगर निकाय टीम ने निरीक्षण कर घसिया महादेव मंदिर के पास संचालित हो रही मीट की दुकान की दूरी 93 मीटर पाई गई. जबकि, कंसमर्दनी मार्ग पास संचालित मीट शॉप 110 मीटर की दूरी पर मिली. इसके अतिरिक्त पौड़ी रोड काली मंदिर के पास संचालित हो रही मांस की दुकान मंदिर के सामने होने पर बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.
एसडीएम अजवीर सिंह ने बताया कि 30 सितंबर 2021 से संचालित हो रही मीट की दुकानों को बंद करने कहा गया है. जिसमें छह दुकानों का संचालन बंद होगा. बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बलवंत चौहान, पशु चिकित्साधिकारी डॉ. रजनीश पांडे, स्वास्थ्य निरीक्षक शशि कुमार पंवार मौजूद रहे.