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पौड़ी में घी का आरएम वैल्यू निकला कम, कंपनी पर कार्रवाई की तैयारी - Notice sent to the company for failure

पौड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अब एक घी निर्माता कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करने जा रही है.

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पौड़ी में घी का आरएम वैल्यू निकला कम
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Published : Aug 25, 2022, 9:46 PM IST

पौड़ी: जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अब एक घी निर्माता कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करने जा रही है. इसके लिए न्यायालय में जल्द ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम वाद दायर करेगी. दरअसल एक जानी मानी कंपनी का घी खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा है, जिसे सेहद के लिये बेहद ही हानिकारक बताते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग नोटिस भी भेज चुकी है.

खाद्य सुरक्षा विभाग ने पहले घी के लिए गए सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया था, जहां घी का आरएम वैल्यू कम पाई गई. कंपनी को नोटिस भेजा गया तो कंपनी ने जांच को खारिज करने की अपील करते हुए घी का दूसरा सैंपल केंद्र की कोलकाता लैब भेजा था, उसका सैंपल भी फेल हो गया.

पढ़ें: उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में खुलेंगे EYE बैंक, धन सिंह रावत ने भरा नेत्रदान संकल्प पत्र

मानकों के अनुसार घी की आरएम वैल्यू 24 होनी थी. घी में ट्रांसफैट की मात्रा काफी पाए जाने पर घी को स्वास्थ के लिए हानिकारक बताया गया है. वहीं, अब खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य आयुक्त को लैब रिपोर्ट भेजकर न्यायालय में वाद दायर करने की अनुमति लेकर न्यायालय में कंपनी के खिलाफ वाद दायर करेगा. खाद्य निरीक्षक अजब सिंह ने बताया कि हट्सन घी का सैंपल फेल हुआ है, जिसे लेकर अब विभाग न्यायालय में वाद दायर करने जा रहा है. सैंपल केंद्र और राज्य सरकार की लैब में फेल हुआ था.

पौड़ी: जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अब एक घी निर्माता कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करने जा रही है. इसके लिए न्यायालय में जल्द ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम वाद दायर करेगी. दरअसल एक जानी मानी कंपनी का घी खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा है, जिसे सेहद के लिये बेहद ही हानिकारक बताते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग नोटिस भी भेज चुकी है.

खाद्य सुरक्षा विभाग ने पहले घी के लिए गए सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया था, जहां घी का आरएम वैल्यू कम पाई गई. कंपनी को नोटिस भेजा गया तो कंपनी ने जांच को खारिज करने की अपील करते हुए घी का दूसरा सैंपल केंद्र की कोलकाता लैब भेजा था, उसका सैंपल भी फेल हो गया.

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मानकों के अनुसार घी की आरएम वैल्यू 24 होनी थी. घी में ट्रांसफैट की मात्रा काफी पाए जाने पर घी को स्वास्थ के लिए हानिकारक बताया गया है. वहीं, अब खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य आयुक्त को लैब रिपोर्ट भेजकर न्यायालय में वाद दायर करने की अनुमति लेकर न्यायालय में कंपनी के खिलाफ वाद दायर करेगा. खाद्य निरीक्षक अजब सिंह ने बताया कि हट्सन घी का सैंपल फेल हुआ है, जिसे लेकर अब विभाग न्यायालय में वाद दायर करने जा रहा है. सैंपल केंद्र और राज्य सरकार की लैब में फेल हुआ था.

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