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सिद्धबली स्टोन क्रशर को लगा झटका, हाईकोर्ट ने दिया बंद रखने का आदेश - nainital high court on siddhbali stone crusher case

सिद्धबली स्टोन क्रशर को उच्च न्यायालय नैनीताल से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने स्टोन क्रशर को बंद रखने का आदेश दिया है.

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नैनीताल हाईकोर्ट ने की सुनावई
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Published : Dec 22, 2020, 7:24 PM IST

कोटद्वार: सिद्धबली स्टोन क्रशर को उच्च न्यायालय नैनीताल से बड़ा झटका झटका लगा है. न्यायालय ने स्टोन क्रशर मालिक की दलील को नहीं सुनते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही यथास्थिति रखने के आदेश जारी करते हुए स्टोन क्रशर को फिलहाल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं.

पढ़ें- चौरासी कुटिया का होगा कायाकल्प, उत्तराखंड सरकार PM मोदी को भेजेगी प्रपोजल

बता दें कि 1 साल पहले पूर्व दलीपपुर के सिगड्डी निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी ने हाईकोर्ट नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पूर्व में स्टोन क्रशर को बंद करने के आदेश दिए थे. उसके बाद राज्य सरकार को स्टोन क्रशर से संबंधित फाइल को न्यायालय में पेश करने को कहा था. राज्य सरकार और स्टोन क्रशर के अधिवक्ता अपना पक्ष सही तरीके से न्यायालय के समक्ष नहीं रख सके. जिसे देखते हुए हाईकोर्ट नैनीताल ने मंगलवार को इस केस को यहीं समाप्त कर स्टोन क्रशर पर यथास्थिति रखने के आदेश जारी किये हैं.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह कहा है कि स्टोन क्रशर को इस स्टेज पर खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट ने कहा कि स्टोन क्रशर के अधिवक्ता ने जो याचिका फाइल की है वह नहीं सुनी जाएगी. जब केस की मेन हियरिंग होगी उस समय देखा जाएगा.

कोटद्वार: सिद्धबली स्टोन क्रशर को उच्च न्यायालय नैनीताल से बड़ा झटका झटका लगा है. न्यायालय ने स्टोन क्रशर मालिक की दलील को नहीं सुनते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही यथास्थिति रखने के आदेश जारी करते हुए स्टोन क्रशर को फिलहाल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं.

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बता दें कि 1 साल पहले पूर्व दलीपपुर के सिगड्डी निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी ने हाईकोर्ट नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पूर्व में स्टोन क्रशर को बंद करने के आदेश दिए थे. उसके बाद राज्य सरकार को स्टोन क्रशर से संबंधित फाइल को न्यायालय में पेश करने को कहा था. राज्य सरकार और स्टोन क्रशर के अधिवक्ता अपना पक्ष सही तरीके से न्यायालय के समक्ष नहीं रख सके. जिसे देखते हुए हाईकोर्ट नैनीताल ने मंगलवार को इस केस को यहीं समाप्त कर स्टोन क्रशर पर यथास्थिति रखने के आदेश जारी किये हैं.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह कहा है कि स्टोन क्रशर को इस स्टेज पर खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट ने कहा कि स्टोन क्रशर के अधिवक्ता ने जो याचिका फाइल की है वह नहीं सुनी जाएगी. जब केस की मेन हियरिंग होगी उस समय देखा जाएगा.

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