कोटद्वार: उत्तराखंड के बेहद चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमित सजवाण ने व्यक्तिगत कारणों से केस छोड़ दिया है. वहीं, अपर जिला न्यायालय सिम्मचौड़ कोटद्वार ने अभियोग पक्ष की ओर दिया गया प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया है. अभियोग पक्ष की ओर प्रार्थना पत्र केस मजबूत करने के लिए हत्याकांड में आपराधिक षडयंत्र एवं काॅमन इंटेंशन जोड़ने की मांग की गई थी.
अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभियोग पक्ष के अधिवक्ता ने बताया की हत्यारों को उनके अपराध की कड़ी सजा मिलेगी. सरकार दोषियों को सख्त सजा दिलाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा उत्तराखंड की बेटी अंकिता व उसके परिजनों को न्याय मिलेगा.
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बता दें 18 सितम्बर 2022 को 19 वर्षीय अंकिता यमकेश्वर विधानसभा के अन्तर्गत गंगा भोगपुर स्थित वनंत्रा रिसोर्ट से गायब हो गई. वनंत्रा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडरी को श्रीकोट पौड़ी में दूरभाष पर जानकारी दी. पिता ने तत्काल राजस्व पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. दो दिन बाद जिलाधिकारी ने गुमशुदगी का केस रेगुलर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने तत्काल हत्या की शंका में वनंत्रा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकिता गुप्ता, सौरभ भास्कर को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की. जिसके बाद तीनों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया. जिसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया. अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है.
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