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पौड़ी: मनरेगा कार्यों में पूर्व ग्राम प्रधान ने बरतीं कई अनियमितताएं, जांच में खुलासा

खिर्सू ब्लॉक के पोखरी ग्राम पंचायत में पूर्व प्रधान ने कार्यकाल में मनरेगा में काम कर मजदूरी ली है, जो कि पंचायत पंचायती राज अधिनियम के तहत गलत है. मामले में आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

Pauri Khirsu Block
पौड़ी न्यूज
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Published : Dec 26, 2020, 9:16 PM IST

पौड़ी: जनपद पौड़ी के खिर्सू ब्लॉक में पिछले 5 सालों में हुई गड़बड़ी की पोल अब कहीं खुलने लगी है. दरअसल, सूचना के अधिकार से जानकारी मिली है कि पोखरी ग्राम पंचायत में पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में मनरेगा में काम कर मजदूरी ली है, जो कि पंचायत पंचायती राज अधिनियम के तहत गलत है. मामले में आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है.

पोखरी ग्राम पंचायत के पूर्व ग्राम प्रधान पर भारी अनियमितताओं का आरोप.

बता दें, खिर्सू के पोखरी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान नरेंद्र प्रसाद मंमगाई ने अपने कार्यकाल के दौरान साल 2014 से 2019 तक मनरेगा कार्यों में मजदूरी की है, जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई भी ग्राम प्रधान मनरेगा कार्यों में स्वयं मजदूरी नहीं कर सकता है. लेकिन प्रधान ने इस नियम को ताक पर रखा है.

पढ़ें- उत्तराखंड STF और यूपी पुलिस का बिजनौर में ऑपरेशन, वांटेड क्रिमिनल केडी को लगी गोली

आरटीआई कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह व सुभाष चौहान ने बताया कि पूर्व प्रधान मंमगाई ने अपने कार्यकाल के दौरान दिव्यांग, बुजुर्ग व गांव से बाहर रह रहे प्रवासियों को भी मनरेगा के तहत कुशल श्रमिक के रूप में दर्शाया है. साथ ही बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मृत व्यक्ति की उपस्थित मनरेगा मजदूर के तौर पर लगाई है.

ग्रामीणों की ओर से मुख्य विकास अधिकारी को इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद डीपीआरओ पौड़ी को पूरे प्रकरण की जांच करने के आदेश दिए गए थे. डीपीआरओ पौड़ी एमएम खान ने बताया कि पूर्व ग्राम प्रधान की ओर से विभिन्न अनियमितताएं की गई हैं. प्रकरण की जांच पूरी हो चुकी है और जल्द कार्रवाई की जाएगी.

पौड़ी: जनपद पौड़ी के खिर्सू ब्लॉक में पिछले 5 सालों में हुई गड़बड़ी की पोल अब कहीं खुलने लगी है. दरअसल, सूचना के अधिकार से जानकारी मिली है कि पोखरी ग्राम पंचायत में पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में मनरेगा में काम कर मजदूरी ली है, जो कि पंचायत पंचायती राज अधिनियम के तहत गलत है. मामले में आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है.

पोखरी ग्राम पंचायत के पूर्व ग्राम प्रधान पर भारी अनियमितताओं का आरोप.

बता दें, खिर्सू के पोखरी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान नरेंद्र प्रसाद मंमगाई ने अपने कार्यकाल के दौरान साल 2014 से 2019 तक मनरेगा कार्यों में मजदूरी की है, जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई भी ग्राम प्रधान मनरेगा कार्यों में स्वयं मजदूरी नहीं कर सकता है. लेकिन प्रधान ने इस नियम को ताक पर रखा है.

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आरटीआई कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह व सुभाष चौहान ने बताया कि पूर्व प्रधान मंमगाई ने अपने कार्यकाल के दौरान दिव्यांग, बुजुर्ग व गांव से बाहर रह रहे प्रवासियों को भी मनरेगा के तहत कुशल श्रमिक के रूप में दर्शाया है. साथ ही बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मृत व्यक्ति की उपस्थित मनरेगा मजदूर के तौर पर लगाई है.

ग्रामीणों की ओर से मुख्य विकास अधिकारी को इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद डीपीआरओ पौड़ी को पूरे प्रकरण की जांच करने के आदेश दिए गए थे. डीपीआरओ पौड़ी एमएम खान ने बताया कि पूर्व ग्राम प्रधान की ओर से विभिन्न अनियमितताएं की गई हैं. प्रकरण की जांच पूरी हो चुकी है और जल्द कार्रवाई की जाएगी.

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