ETV Bharat / state

BJP विधायक को गैंस एजेंसी का उद्घाटन करना पड़ा भारी, आचार संहिता उल्लंघन पर FIR दर्ज

पुलिस ने विधायक दिलीप रावत के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 127 (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मुकदमा दर्ज कर किया है.

आचार संहिता उल्लंघन पर FIR दर्ज
author img

By

Published : Apr 10, 2019, 9:58 AM IST

Updated : Apr 10, 2019, 10:38 AM IST

कोटद्वार: लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दलीप रावत की मुश्किले बढ़ सकती हैं. उन पर आर्दश चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है. इस मामले में एफएसटी टीम धुमाकोट ने कोतवाली में तहरीर दी गई थी.

पढ़ें- कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को बताया जुमलापत्र, राम मंदिर को बताया चुनावी एजेंडा

जानकारी के मुताबिक विधायक दलीप रावत का इन दिनों एक फोटो वायरल हो रहा था. जिसमें वे प्राइवेट गैंस एजेंसी का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं. निर्वाचन आयोग की टीम ने वायरल फोटो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच की तो पता चला कि विधायक दलीप रावत ने नैनीडांडा ब्लॉक के एक गांव में प्राइवेट गैंस एजेंसी का उद्घाटन किया था, जो आर्दश चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है.

आचार संहिता उल्लंघन पर FIR दर्ज

पढ़ें- CM की चुनावी दिनचर्या: पहाड़ी नाश्ते से होती है शुरुआत, फोन कॉल्स और सभाओं के बीच ऐसे मैनेज होता है दिन

एफएसटी टीम धुमाकोट के अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राम भौन में एक गैस एजेंसी का उद्घाटन का फोटो वायरल हुआ था. जिसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि पूरा मामला सही है. विधायक ने 7 अप्रैल को गैंस एजेंसी का उद्घाटन किया था. इस मामले में निर्वाचन आयोग की टीम ने लैंसडाउन विधायक दलीप रावत के खिलाफ धूमाकोट कोतवाली में तहरीर दी. जिसके आधार पर पुलिस ने विधायक दिलीप रावत के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 127 (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

कोटद्वार: लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दलीप रावत की मुश्किले बढ़ सकती हैं. उन पर आर्दश चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है. इस मामले में एफएसटी टीम धुमाकोट ने कोतवाली में तहरीर दी गई थी.

पढ़ें- कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को बताया जुमलापत्र, राम मंदिर को बताया चुनावी एजेंडा

जानकारी के मुताबिक विधायक दलीप रावत का इन दिनों एक फोटो वायरल हो रहा था. जिसमें वे प्राइवेट गैंस एजेंसी का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं. निर्वाचन आयोग की टीम ने वायरल फोटो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच की तो पता चला कि विधायक दलीप रावत ने नैनीडांडा ब्लॉक के एक गांव में प्राइवेट गैंस एजेंसी का उद्घाटन किया था, जो आर्दश चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है.

आचार संहिता उल्लंघन पर FIR दर्ज

पढ़ें- CM की चुनावी दिनचर्या: पहाड़ी नाश्ते से होती है शुरुआत, फोन कॉल्स और सभाओं के बीच ऐसे मैनेज होता है दिन

एफएसटी टीम धुमाकोट के अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राम भौन में एक गैस एजेंसी का उद्घाटन का फोटो वायरल हुआ था. जिसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि पूरा मामला सही है. विधायक ने 7 अप्रैल को गैंस एजेंसी का उद्घाटन किया था. इस मामले में निर्वाचन आयोग की टीम ने लैंसडाउन विधायक दलीप रावत के खिलाफ धूमाकोट कोतवाली में तहरीर दी. जिसके आधार पर पुलिस ने विधायक दिलीप रावत के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 127 (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Intro:एंकर- लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान लैंसडाउन विधायक ने नैनीडांडा ब्लॉक के एक गांव में एक प्राइवेट गैस एजेंसी का उद्घाटन करने का वायरल फोटो लैंसडाउन विधायक को भारी पड़ गया,

निर्वाचन आयोग की एस एफ़एसटी टीम ने लैंसडौन विधायक के खिलाफ आईपीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं में देर सायं धुमाकोट कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया,
मामला 7 अप्रैल के बताया जा रहा है।


Body:विओ1- एफएसटी टीम धुमाकोट के अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राम भौन में एक गैस एजेंसी का उद्घाटन का फोटो वायरल हुवा था जिसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि पूरा मामला सही है, उसके बाद लैंसडौन विधायक के विरुद्ध थाना धूमाकोट में मामले की तहरीर दी गई इसके आधार पर धुमाकोट पुलिस ने विधायक ( दलीप रावत) के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 127 (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया।




Conclusion:
Last Updated : Apr 10, 2019, 10:38 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.