श्रीनगर: कोतवाली श्रीनगर क्षेत्र के एक नशा तस्कर को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है. जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने गुंडा एक्ट के तहत नशा तस्कर को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी के आदेश के बाद एसएसपी पौड़ी ने कोतवाली श्रीनगर को तत्काल नशा तस्कर को जिला बदर किए जाने की कार्रवाई को अमल में लाए जाने के निर्देश दिए. कोतवाली श्रीनगर ने ढोल की थाप के साथ नशा तस्कर को पौड़ी जिले की सीमा से बाहर भेजा.
शराब तस्कर को तड़ीपार किया: कोतवाली श्रीनगर पुलिस ने एक नशा तस्कर को ढोल की थाप पर छह माह के लिए जिला बदर (तड़ीपार) किया. जिला बदर तस्कर लंबे समय से शराब तस्करी में संलिप्त रहा है. कोतवाली श्रीनगर में तड़ीपार के खिलाफ वर्ष 2016 व 2022 में 2-2 और वर्ष 2021 में आबकारी अधिनियम के तहत 1 मुकदमा दर्ज है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे ने जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी करने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने और अवैध गतिविधियों में संलिप्त या सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश समस्त थाना व कोतवाली प्रभारियों को दिए हैं.
शराब तस्कर योगेंद्र को जिला बदर किया: पुलिस ने तस्कर योगेंद्र की लगातार नशा तस्करी में संलिप्तता को देखते हुए गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की संस्तुति की थी. जिसके बाद मामले में जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान ने नशा तस्कर योगेंद्र सिंह रावत निवासी श्रीकोट गंगानाली, थाना श्रीनगर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम -1970 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को छह माह के लिए जिला बदर (तड़ीपार) किए जाने का आदेश जारी किया.
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अगले 6 महीने पौड़ी जिले में नहीं घुस पाएगा योगेंद्र: कोतवाल श्रीनगर विनोद गुसाईं ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी के आदेश व एसएसपी पौड़ी के निर्देश पर नशा तस्करी के आरोपी योगेंद्र सिंह रावत को तत्काल जनपद से बाहर कर दिया गया है. अब अगले 6 महीने की अवधि तक शराब तस्कर योगेंद्र सिंह रावत पौड़ी जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है.
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