कोटद्वार: लैंसडौन वन प्रभाग की लालढांग रेंज में दो दिन पहले करंट लगने से एक मादा हाथी की मौत हो गई थी. वन विभाग की जांच पड़ताल चल रही थी. जांच के दौरान वन विभाग की एसओजी की टीम को कुछ अहम सुराग मिले हैं. सुराग के आधार पर वन विभाग ने खेत मालिक के खिलाफ वन अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया है. जिसके बाद खेत मालिक की मुसीबतें अब बढ़ सकती हैं. वहीं, इस पूरे मामले पर वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने भी दु:ख व्यक्त करते हुए कहा कि उस क्षेत्र में यह दूसरी घटना है और हमें इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए.
दरअसल बीते दिनों लैंसडौन वन प्रभाग की लालढांग रेंज में एक मादा हाथी भोजन की तलाश में सिगडड़ी स्थित चिल्लरखाल चेक पोस्ट के पास एक गेहूं के खेत के भीतर घुस गई थी. खेत के मालिक ने फसल की रक्षा के लिए बाड़ पर करंट दौड़ा रखा था. तभी खेत से बाहर निकलते समय मादा हाथी करंट की चपेट में आ गई थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं, वन विभाग की एसओजी टीम को जांच में कुछ अहम सुराग मिले हैं. सुराग के आधार पर वन विभाग ने खेत मालिक के खिलाफ वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. इससे पहले भी 10 सितंबर साल 2019 में झंडिचौड़ पूर्वी में खेत की सुरक्षा में छोड़े गए करंट से एक नर हाथी की मौत हो चुकी है.
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वहीं, वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि यह मामला बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है. उसी क्षेत्र में मादा हाथी के मरने की ये दूसरी घटना है. इससे पहले भी किसी ने अपने खेत को बचाने के लिए करंट लगा रखा था. तब भी एक नर हाथी की मौत हुई थी. उसी तरह की दूसरी घटना सामने आई है. उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को आपदा के नियमों के तहत रखा गया है. वन्य जीवों से अगर किसी व्यक्ति या फसल को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसे आपदा के नियमों के तहत सहायता दी जाएगी. लेकिन क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई है जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. वहीं, उन्होंने लोगों से अपील है कि इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए. हाथी और जंगली जानवर हमारी धरोहर हैं. जब यह जीव-जंतु हैं तभी हम हैं.
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लैंसडौन वन प्रभाग के डीएफओ दीपक सिंह ने बताया कि लालढांग रेंज में एक मादा हाथी की मौत की खबर मिली थी. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर मादा हाथी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया था. जांच के दौरान एसओजी टीम को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं. उसी आधार पर खेत के मालिक के खिलाफ वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.