कोटद्वार: अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त वाहनों के खिलाफ अब मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी. उप जिलाधिकारी ने इस संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को पत्र भेजकर निर्देशित किया है. वहीं, इसके बाद से व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होने पर खनन माफिया की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है.
पढ़ें- अवैध खनन के काले कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, वसूला 23 करोड़ का जुर्माना
अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई किए जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी योगेश मेहरा ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया, इस बात पर उप जिलाधिकारी की ओर से सहायक संभागीय अधिकारी को पत्र भेजा गया.
पत्र में बताया गया कि अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध छापेमारी के दौरान ट्रैक्टर-ट्राली चालक हाइड्रोलिक सिस्टम के माध्यम से वाहन पर लदे आरबीएम आदि को इधर-उधर पलट देते हैं. इनकी भौतिक बनावट देखने से प्रतीत होता है कि अवैध खनन व परिवहन के लिए इन ट्रॉलियों की ऊंचाई क्षमता से अधिक बढ़ाई गई है.
वहीं, अधिकांश ट्रैक्टर-ट्रॉली कृषि क्षेत्र में पंजीकृत हैं, जबकि इनका उपयोग अवैध रूप से खनन गतिविधियों में किया जा रहा है. जिसे लेकर उपजिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को सीज किये गये वाहनों का स्थलीय निरीक्षण कर अभिलेखिय दस्तावेजों प्राप्त कर संबंधितो के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.