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उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में स्थायी CEO की नियुक्ति का मामला पहुंचा HC, सरकार से मांगा गया जवाब

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Published : Feb 12, 2020, 10:46 PM IST

Updated : Feb 12, 2020, 11:19 PM IST

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में स्थायी सीईओ की नियुक्ति का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

nainital high court
नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में स्थायी सीईओ की नियुक्ति का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि देहरादून निवासी बासित अजीम खान ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वक्फ बोर्ड में सीईओ का पद स्थायी होता है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा सीईओ पद को नियमों को ताक पर रखकर काम चलाया जा रहा है. इसके चलते सीईओ के पद पर स्थायी नियुक्ति को लेकर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड: 84 ग्रोथ सेंटर के लिए मिला अप्रूवल, टाउनशिप के रूप में गांव होंगे विकसित

मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के द्वारा खंडपीठ को बताया गया कि सरकार के द्वारा सीईओ के पद को स्थायी करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं. जल्द ही वक्फ बोर्ड में सीईओ के पद पर स्थायी नियुक्ति की जाएगी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन न्यायाधीश खंडपीठ ने सरकार को अपना शपथ पत्र के माध्यम से जवाब कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में स्थायी सीईओ की नियुक्ति का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि देहरादून निवासी बासित अजीम खान ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वक्फ बोर्ड में सीईओ का पद स्थायी होता है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा सीईओ पद को नियमों को ताक पर रखकर काम चलाया जा रहा है. इसके चलते सीईओ के पद पर स्थायी नियुक्ति को लेकर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के द्वारा खंडपीठ को बताया गया कि सरकार के द्वारा सीईओ के पद को स्थायी करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं. जल्द ही वक्फ बोर्ड में सीईओ के पद पर स्थायी नियुक्ति की जाएगी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन न्यायाधीश खंडपीठ ने सरकार को अपना शपथ पत्र के माध्यम से जवाब कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.

Last Updated : Feb 12, 2020, 11:19 PM IST
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