नैनीताल: नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के जुर्म में निचली अदालत से फांसी की सजा पाए दोषी की अपील पर आज सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मामले के तहत फांसी की सजा पाए दोषी की रिपोर्ट राजकीय सुशीला तिवारी अस्पताल के हड्डी रोग सर्जन हाईकोर्ट में पेश होकर रिपोर्ट सौंपेंगे. आरोपी ने हाईकोर्ट में फांसी की सजा के खिलाफ अपील की है की सड़क दुर्घटना में उसका बायां कंधा व हाथ काम नहीं करता है. ऐसे हालत में न तो वह दुष्कर्म कर सकता है और न ही हत्या के बाद किसी लड़की के शव को पेड़ पर टांग सकता है. हाईकोर्ट के निर्देश पर दून मेडिकल कॉलेज ने दोषी का मेडिकल परीक्षण किया है.
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या करने के जुर्म में देहरादून की पॉक्सो कोर्ट द्वारा फांसी की सजा पाए मोहम्मद अजहर की अपील पर सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सीएमओ देहरादून को निर्देश दिए थे कि अभियुक्त की मेडिकल जांच हेतु एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. दून अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दे दी है. जिसमें आरोपी के तथ्यों की पुष्टि हुई है. इसके बाद हाईकोर्ट ने दोबारा मेडिकल रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में मांगी है और यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो चुकी है.
ये भी पढ़ेंः HC ने कैट के पूर्व चेयरमैन जस्टिस एल नरसिंहन रेड्डी को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब
अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि उनके मुवक्किल की निचली अदालत में मेडिकल जांच नहीं हुई थी. जबकि उसका कॉलरबोन पहले से ही टूटा हुआ था. वह कैसे रेप व हत्या कर सकता है. उसका मेडिकल जांच कराई जाए और रिकॉर्ड तलब किया जाए. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हो रही है.
ये है पूरा मामलाः देहरादून के त्यूणी में 2 फरवरी 2016 को एक नेपाली मूल की युवती की हत्या हो गई थी. जांच में पुलिस को पता चला कि यह छात्रा 1 जनवरी 2016 को वाहन चालक मोहम्मद अजहर निवासी अम्बाडी डाकपत्थर जिला देहरादून के साथ बाइक पर देखी गई थी. पुलिस द्वारा जब उसके घर में छापा मारा तो वह फरार था. खोजबीन करने पर पुलिस ने उसे हिमाचल के सिरमौर से 5 जनवरी 2016 को गिरफ्तार किया. अभियुक्त ने पुलिस के सामने यह बयान दिया कि उसने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. बाद में उसके शव को पेड़ से लटका दिया. अभियुक्त को देहरादून पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने 12 दिसंबर 2018 को फांसी की सजा सुनवाई. साथ ही 70 हजार का अर्थदंड भी लगाया.