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हाईकोर्ट ने देहरादून जिलाधिकारी को किया तलब, ढकरानी ग्राम प्रधान के चार्ज का मामला - देहरादून ताजा समाचार टुडे

हाईकोर्ट ने देहरादून जिलाधिकारी को किया तलब है. मामला ढकरानी ग्राम प्रधान को चार्ज नहीं देने से जुड़ा है. इस मामले में ढकरानी ग्राम प्रधान ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट.
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Published : Dec 10, 2021, 6:45 PM IST

देहरादून: ढकरानी गांव के ग्राम प्रधान को उसका चार्ज नहीं देने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिलाधिकारी आर राजेश कुमार को तलब किया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिलाधिकारी को ढकरानी गांव के ग्राम प्रधान को चार्ज देने के आदेश दिए थे, लेकिन देहरादून जिलाधिकारी ने कोर्ट के आदेश को पालन नहीं किया. ऐसे में ग्राम प्रधान की तरफ से उत्तराखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.

कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद जिला अधिकारी देहरादून से 17 दिसम्बर तक कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शपथ पत्र पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई. मामले के अनुसार ग्राम ढकरानी विकासनगर जिला देहरादून की ग्राम प्रधान जाहिरा बेगम ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि पूर्व में कोर्ट ने उन्हें बहाल कर शीघ्र चार्ज देने के आदेश जिला अधिकारी देहरादून को आदेश दिए थे. बावजूद इसके जिला अधिकारी द्वारा चार्ज यह कहकर नहीं दिया गया कि सरकार ने इस मामले में माननीय उच्च न्यायलय में स्पेशल अपील दायर की है.

पढ़ें- सैन्य धाम में शहीद बिपिन रावत का बने स्मारक, मुख्य द्वार भी हो उनके नाम पर समर्पित

8 दिसम्बर को माननीय उच्च न्यायलय ने सरकार की विशेष अपील को एकलपीठ के आदेश को सही मानते हुए निरस्त कर दिया. साथ में कोर्ट ने जिला अधिकारी को यह भी आदेश दिए कि उनको शीघ्र चार्ज दिया जाय जो अभी तक उन्हें नहीं दिया गया. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि जिला अधिकारी ने अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर उन्हें पद से हटा दिया, जबकि उनकी चुनाव याचिका अभी विचाराधीन है. बिना निर्णय के उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है? हारे हुए प्रत्याशी के पति द्वारा जिला अधिकारी को एक शिकायत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही नहीं है.

इस शिकायत पर जिला अधिकारी द्वारा पंचायती राज एक्ट की धारा 138(1)(C) के भीतर कार्रवाई करते हुए उन्हें ग्राम प्रधान के पद से हटा दिया गया. जबकि वे ग्राम प्रधान के चुनाव में 128 वोट से जीत गए थे और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके द्वारा ग्राम सभा में अच्छे कार्य किये गए.

देहरादून: ढकरानी गांव के ग्राम प्रधान को उसका चार्ज नहीं देने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिलाधिकारी आर राजेश कुमार को तलब किया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिलाधिकारी को ढकरानी गांव के ग्राम प्रधान को चार्ज देने के आदेश दिए थे, लेकिन देहरादून जिलाधिकारी ने कोर्ट के आदेश को पालन नहीं किया. ऐसे में ग्राम प्रधान की तरफ से उत्तराखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.

कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद जिला अधिकारी देहरादून से 17 दिसम्बर तक कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शपथ पत्र पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई. मामले के अनुसार ग्राम ढकरानी विकासनगर जिला देहरादून की ग्राम प्रधान जाहिरा बेगम ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि पूर्व में कोर्ट ने उन्हें बहाल कर शीघ्र चार्ज देने के आदेश जिला अधिकारी देहरादून को आदेश दिए थे. बावजूद इसके जिला अधिकारी द्वारा चार्ज यह कहकर नहीं दिया गया कि सरकार ने इस मामले में माननीय उच्च न्यायलय में स्पेशल अपील दायर की है.

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8 दिसम्बर को माननीय उच्च न्यायलय ने सरकार की विशेष अपील को एकलपीठ के आदेश को सही मानते हुए निरस्त कर दिया. साथ में कोर्ट ने जिला अधिकारी को यह भी आदेश दिए कि उनको शीघ्र चार्ज दिया जाय जो अभी तक उन्हें नहीं दिया गया. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि जिला अधिकारी ने अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर उन्हें पद से हटा दिया, जबकि उनकी चुनाव याचिका अभी विचाराधीन है. बिना निर्णय के उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है? हारे हुए प्रत्याशी के पति द्वारा जिला अधिकारी को एक शिकायत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही नहीं है.

इस शिकायत पर जिला अधिकारी द्वारा पंचायती राज एक्ट की धारा 138(1)(C) के भीतर कार्रवाई करते हुए उन्हें ग्राम प्रधान के पद से हटा दिया गया. जबकि वे ग्राम प्रधान के चुनाव में 128 वोट से जीत गए थे और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके द्वारा ग्राम सभा में अच्छे कार्य किये गए.

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