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खटीमा ब्लॉक प्रमुख चरनजीत सिंह को HC से राहत, निलंबित के आदेश पर लगी रोक - stayed suspension of Khatima Block Pramukh

खटीमा के ब्लॉक प्रमुख चरनजीत सिंह नामधारी को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उन्हें पद से निलंबित करने के निदेशक पंचायती राज के आदेश पर रोक लगा दी है. ब्लॉक प्रमुख को बीडीसी मेंबर रवींद्र राणा की शिकायत पर पद से हटा दिया गया था.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट
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Published : Jun 9, 2022, 8:21 PM IST

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट से खटीमा के ब्लॉक प्रमुख चरनजीत सिंह नामधारी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उन्हें पद से निलंबित करने के निदेशक पंचायती राज के आदेश पर रोक लगा दी है. ब्लॉक प्रमुख को बीडीसी मेंबर रवींद्र राणा की शिकायत पर पद से हटा दिया था. ब्लॉक प्रमुख पर ब्लॉक को प्राप्त बजट को सभी क्षेत्रों में बराबर आवंटित ना करने के आरोप लगाए गए थे.

मामले के तहत, निदेशक पंचायती राज के 11 मई 2022 के आदेश को ब्लॉक प्रमुख चरनजीत सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसमें कहा था कि वे कांग्रेस पार्टी से हैं और खटीमा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे और राजनीतिक विद्वेष की भावना के कारण उन्हें पद से हटाने का षणयंत्र रचा गया.
ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड में नवोदय विद्यालयों से छात्रों का स्थानांतरण मामला, HC ने मांगी ट्रांसफर नीति

याचिका में कहा गया कि वे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें निलंबित करने का अधिकार निदेशक पंचायती राज के पास नहीं है. इन तर्कों के आधार पर न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने ब्लॉक प्रमुख खटीमा को निलंबित करने के निदेशक पंचायती राज विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है.

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट से खटीमा के ब्लॉक प्रमुख चरनजीत सिंह नामधारी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उन्हें पद से निलंबित करने के निदेशक पंचायती राज के आदेश पर रोक लगा दी है. ब्लॉक प्रमुख को बीडीसी मेंबर रवींद्र राणा की शिकायत पर पद से हटा दिया था. ब्लॉक प्रमुख पर ब्लॉक को प्राप्त बजट को सभी क्षेत्रों में बराबर आवंटित ना करने के आरोप लगाए गए थे.

मामले के तहत, निदेशक पंचायती राज के 11 मई 2022 के आदेश को ब्लॉक प्रमुख चरनजीत सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसमें कहा था कि वे कांग्रेस पार्टी से हैं और खटीमा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे और राजनीतिक विद्वेष की भावना के कारण उन्हें पद से हटाने का षणयंत्र रचा गया.
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याचिका में कहा गया कि वे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें निलंबित करने का अधिकार निदेशक पंचायती राज के पास नहीं है. इन तर्कों के आधार पर न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने ब्लॉक प्रमुख खटीमा को निलंबित करने के निदेशक पंचायती राज विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है.

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