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रोडरेज में हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी के साथ मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला - उत्तराखंड ताजा समाचार टुडे

उत्तराखंड हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. समीक्षा अधिकारी ने इस मामले में एक तहरीर पुलिस को दी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. विवाद दूसरे पक्ष द्वारा समीक्षा अधिकारी की कार को टक्कर मारने के बाद शुरू हुआ था.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट
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Published : Apr 20, 2022, 8:13 PM IST

नैनीताल: मंगोली क्षेत्र में उत्तराखंड हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी की कार को किसी व्यक्ति ने रॉन्ग साइड से जोरदार टक्कर मार दी. इस वजह से उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. साथ ही समीक्षा अधिकारी को मामूली चोट आई है. घटना के बाद समीक्षा अधिकारी के द्वारा अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

कोतवाली पहुंचे समीक्षा अधिकारी महक सिंह का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ नैनीताल की तरफ आ रहे थे. इसी दौरान नैनीताल से कालाढूंगी की तरफ जा रही चंडीगढ़ नंबर की कार ने जोरदार टक्कर मार दी. विरोध करने पर कार चालक के द्वारा उनके साथ अभद्रता एवं मारपीट भी की गई. मामला बढ़ता देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो कार सवार दोनों युवक फरार हो गए.
पढ़ें- पिथौरागढ़ नाबालिग गैंगरेप केस: HC का पीड़िता को सुरक्षा देने का आदेश, पुलिस को लगाई फटकार

समीक्षा अधिकारी ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक और उसके साथी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. महक सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि बीते 11 अप्रैल को वह परिवार के साथ अपने निजी वाहन से नैनीताल से कालाढूंगी की तरफ जा रहा थे. वह मंगोली क्षेत्र में पहुंचे ही थे कि विपरीत दिशा से आ रही महिंद्रा एक्सयूवी संख्या सीएच01-बीजे-3008 ने गलत दिशा में आकर उसकी कार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी.

स्थानीय लोगों द्वारा किसी तरह उसे और उसके परिवारजनों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला. इस बीच उन्होंने टक्कर मारने वाले वाहन को रोकने के लिए आवाज लगाई, जिस पर वाहन चालक और उसका एक साथ हाथ में लोहे की रॉड और भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे, जब उसने इसका विरोध किया तो दोनों ने उसके साथ मारपीट कर दी.

स्थानीय लोगों के जमा होने पर दोनों युवक वाहन लेकर फरार हो गए. समीक्षा अधिकारी का कहना है कि 11 अप्रैल को उसे लक्सर हरिद्वार जाना था, जिस कारण वह मामले में शिकायत दर्ज नहीं करा पाया. उसने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है.

मामले में मल्लीताल कोतवाल प्रीतम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार संख्या सीएच-01- बीजे 3008 के चालक व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.

नैनीताल: मंगोली क्षेत्र में उत्तराखंड हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी की कार को किसी व्यक्ति ने रॉन्ग साइड से जोरदार टक्कर मार दी. इस वजह से उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. साथ ही समीक्षा अधिकारी को मामूली चोट आई है. घटना के बाद समीक्षा अधिकारी के द्वारा अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

कोतवाली पहुंचे समीक्षा अधिकारी महक सिंह का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ नैनीताल की तरफ आ रहे थे. इसी दौरान नैनीताल से कालाढूंगी की तरफ जा रही चंडीगढ़ नंबर की कार ने जोरदार टक्कर मार दी. विरोध करने पर कार चालक के द्वारा उनके साथ अभद्रता एवं मारपीट भी की गई. मामला बढ़ता देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो कार सवार दोनों युवक फरार हो गए.
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समीक्षा अधिकारी ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक और उसके साथी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. महक सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि बीते 11 अप्रैल को वह परिवार के साथ अपने निजी वाहन से नैनीताल से कालाढूंगी की तरफ जा रहा थे. वह मंगोली क्षेत्र में पहुंचे ही थे कि विपरीत दिशा से आ रही महिंद्रा एक्सयूवी संख्या सीएच01-बीजे-3008 ने गलत दिशा में आकर उसकी कार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी.

स्थानीय लोगों द्वारा किसी तरह उसे और उसके परिवारजनों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला. इस बीच उन्होंने टक्कर मारने वाले वाहन को रोकने के लिए आवाज लगाई, जिस पर वाहन चालक और उसका एक साथ हाथ में लोहे की रॉड और भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे, जब उसने इसका विरोध किया तो दोनों ने उसके साथ मारपीट कर दी.

स्थानीय लोगों के जमा होने पर दोनों युवक वाहन लेकर फरार हो गए. समीक्षा अधिकारी का कहना है कि 11 अप्रैल को उसे लक्सर हरिद्वार जाना था, जिस कारण वह मामले में शिकायत दर्ज नहीं करा पाया. उसने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है.

मामले में मल्लीताल कोतवाल प्रीतम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार संख्या सीएच-01- बीजे 3008 के चालक व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.

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