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नैनीताल HC ने DM उधमसिंह नगर को जारी किया अवमानना नोटिस, जानें कारण

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Published : Jan 3, 2022, 4:17 PM IST

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु को अवमानना का नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने चार सप्ताह में इस मामले पर जवाब देने को कहा है.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने जिलाधिकारी को चार सप्ताह में जवाब पेश करने का कहा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.

दरअसल, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ताओं के मुआवजे से संबंधित प्रत्यावेदन का चार सप्ताह के भीतर निस्तारित करें. लेकिन चार हफ्ते बाद भी उनका प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं किया. इसकी वजह से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर जिलाधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी किया.

पढ़ें- स्वास्थ्य विभाग की आज महत्वपूर्ण बैठक, कोरोना के कारण स्कूल बंद करने का हो सकता है फैसला

मामले के अनुसार राम सिंह समेत 40 अन्य निवासी शिवराजपुर पट्टी जिला उधमसिंह नगर ने पूर्व में याचिका दायर कर कहा था कि उनके खेतों के ऊपर से 33 हजार केवी बिजली की लाइन जा रही है, जिसकी वजह से उनके खेतों में स्थित यूकेलिप्टिस व अन्य पेड़ काटे गए है, जो पेड़ काटे गए है उनका मुआवजा प्रति पेड़ दो सौ से पांच सौ रुपये के बीच उन्हें दिया गया था.

जबकि बरेली जोन ने यह मुआवजा उन्हें दोगुने रेट पर स्वीकृत किया था, जो उनको नहीं दिया गया. उन्होंने अपनी याचिका में बरेली जोन द्वारा निर्धारित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की थी. जो डीएम द्वारा नहीं लिया गया था.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने जिलाधिकारी को चार सप्ताह में जवाब पेश करने का कहा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.

दरअसल, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ताओं के मुआवजे से संबंधित प्रत्यावेदन का चार सप्ताह के भीतर निस्तारित करें. लेकिन चार हफ्ते बाद भी उनका प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं किया. इसकी वजह से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर जिलाधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी किया.

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मामले के अनुसार राम सिंह समेत 40 अन्य निवासी शिवराजपुर पट्टी जिला उधमसिंह नगर ने पूर्व में याचिका दायर कर कहा था कि उनके खेतों के ऊपर से 33 हजार केवी बिजली की लाइन जा रही है, जिसकी वजह से उनके खेतों में स्थित यूकेलिप्टिस व अन्य पेड़ काटे गए है, जो पेड़ काटे गए है उनका मुआवजा प्रति पेड़ दो सौ से पांच सौ रुपये के बीच उन्हें दिया गया था.

जबकि बरेली जोन ने यह मुआवजा उन्हें दोगुने रेट पर स्वीकृत किया था, जो उनको नहीं दिया गया. उन्होंने अपनी याचिका में बरेली जोन द्वारा निर्धारित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की थी. जो डीएम द्वारा नहीं लिया गया था.

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