नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में बने कॉम्प्लेक्स के पार्किंग स्थल से अतिक्रमण हटाने को लेकर अपने पूर्व के दिए आदेशों का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है. सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी द्वारा पूर्व के आदेश के अनुपालन में रिपोर्ट पेश की गई, जिससे कोर्ट संतुप्ट नहीं हुई.
पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल एवं उप जिलाधिकारी हल्द्वानी से कमेटी गठित कर हल्द्वानी में बने कॉम्प्लेक्स की पार्किंग से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. परन्तु अभी तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ.
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी द्वारा पूर्व में जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि हल्द्वानी में 2017 में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग न होने पर कार्रवाई की गई. लेकिन, इतने वर्षों बाद भी हल्द्वानी में व्यवसायिक अनुष्ठानों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और कई लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया है.
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याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक रावत ने 8 मार्च 2017 को इस मामले पर कार्रवाई की थी. उन्होंने कार्रवाई करते समय 11 प्रतिष्ठानों को सील भी किया था. उसके बाद फिर से इन लोगों द्वारा स्वीकृत पार्किंग स्थलों में दुकानें बनाकर बेच दी गई हैं, जिसके कारण लोगों को अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने पड़ रहे हैं. जिससे शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है. ऐसे में पूर्व के आदेश का अनुपालन कराया जाए. इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल धीराज सिंह गर्ब्याल को अवमानना नोटिस जारी किया है. नैनीताल के डीएम को 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना है.