नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दो माह के भीतर रिक्त पड़े एएनएम पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू करने हेतु दिए गए पूर्व के आदेश का पालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने डीजी हेल्थ विनीता शाह को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई मई में होगी.
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी एएनएम की छात्रा नीमा गोस्वामी ने पूर्व में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था सरकार ने पूर्व में एएनएम के लिए 440 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की थी. जिसमे सामान्य वर्ग के लिए 53 पद थे. जिसमें से 23 पदों पर नियुक्तियां की गई थीं और शेष 33 पदों को दिव्यांगों के लिए रिजर्व रखते हुए भर्ती प्रकिया पर रोक लगा दी थी.
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साल 2021 में उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया था कि दो माह के भीतर एएनएम के रिक्त पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू करें. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि एएनएम पदों पर दिव्यांग लोगों की भर्ती नहीं की जा सकती. क्योंकि उनको दूरदराज के क्षेत्रों में कार्य करना पड़ेगा. लेकिन आज तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें डीजी हेल्थ के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करनी पड़ी.
बता दें कि, डॉ विनीता शाह ने कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था और इससे पहले डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पद पर भी सेवा दे चुकी हैं.